
कर्नाटक सरकार के इस नियम पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, सिने प्रेमियों को लगा झटका
क्या है खबर?
कर्नाटक सरकार इसी साल राज्य के सभी सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में किसी भी भाषा की फिल्म के टिकट कीमत तय करने का प्रस्ताव लेकर आई थी। प्रस्तावित था कि राज्य में किस भी भाषा की फिल्म के टिकट की कीमत 200 रुपये से ज्यादा नहीं होगी। फिल्म एसोसिएशन समेत कई संगठनों ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने मूवी टिकट की अधिकतम कीमत 200 रुपये के नियम पर अंतरिम रोक लगा दी है।
फैसला
फिल्म निर्माताओं और बड़े सिनेमाघरों के संचालकों ने डाली थी याचिका
कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के फिलम टिकट की कीमत 200 रुपये तक सीमित करने वाले नियम पर रोक लगा दी है और अदालत के इस फैसले से मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों के मालिकों को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिल्म निर्माताओं और बड़े सिनेमाघरों के संचालक जैसे PVR और INOX के शेयरधारकों ने याचिका डाली थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।
याचिका
याचिकाकर्ताओं ने याचिका में दिए थे ये तर्क
याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि राज्य सरकार द्वारा बनाया ये नियम व्यापार के अधिकार का उल्लंघन करता है। उनका तर्क था कि सभी थिएटरों के लिए टिकट की कीमत 200 रुपये तय करना गलत है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स के संचालन, तकनीक और लोकेशन पर सिंगल स्क्रीन थिएटर से काफी ज्यादा खर्च आता है। उन्होंने कहा कि IMAX, 4DX जैसे प्रीमियम फॉर्मेट को इस नियम में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए एक समान टिकट कीमत तय करना ठीक नहीं है।