काजोल की अनुमति के बिना इस्तेमाल नहीं होगा उनका नाम, HC ने दी ये सुरक्षा
क्या है खबर?
काजोल ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 20 फरवरी को कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसके बाद अभिनेत्री की अनुमति के बिना उनके नाम का इस्तेमाल किसी भी चीज में नहीं किया जा सकेगा। जस्टिस ज्योति सिंह ने विभिन्न प्रतिवादी संस्थाओं को अभिनेत्री की छवि और छवि का इस्तेमाल करते हुए व्यवसायिक सामान को बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा, अश्लील सामग्री हटाने का आदेश दिया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
#BREAKING: The Delhi High Court has granted personality rights protection to Bollywood actress Kajol, directing removal of obscene and objectionable content published against her. The court restrained misuse of her name, image and persona through AI or deepfake technology. It… pic.twitter.com/f2rHdatssp
— IANS (@ians_india) February 20, 2026
आदेश
आपत्तिजनक सामग्री तत्काल हटाने का दिया आदेश
IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि AI या डीपफेक के जरिए काजोल के नाम, छवि और व्यक्तित्व का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। साथ ही, जस्टिस ने अभिनेत्री के खिलाफ प्रकाशित की गईं अश्लील और आपत्तिजनक सामग्रियों को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। अभिनेत्री की ओर से उनके वकील प्रवीण आनंद कोर्ट में पेश हुए थे। काजोल से पहले, अदालत ने आर माधवन और जूनियर एनटीआर के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने वाले आदेश पारित किए हैं।
अधिकार
जानिए क्या होता है व्यक्तित्व अधिकार
AI या अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए किसी व्यक्ति की आवाज, चेहरा या छवि का दुरुपयोग करना बहुत आसान हो गया है। बिक्री या अन्य कामों में फिल्मी सितारों के नाम या छवि का इस्तेमाल और दुरुपयोग करने के कई मामले आए हैं। अपने व्यक्तित्व से जुड़ी हर पहचान पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए ही फिल्मी सितारे लगातार कोर्ट का रुख कर रहे हैं। आदेश पारित होने के बाद किसी के द्वारा उल्लंघन करना अपराध माना जाएगा।