अजय देवगन की फिल्म के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर, जानिए क्या है विवाद
क्या है खबर?
अजय देवगन इस वक्त आगामी फिल्मों 'दृश्यम 3' और 'गोलमाल 5' में व्यस्त चल रहे हैं। इस बीच उनकी पुरानी रिलीज एक फिल्म कानूनी पचड़े में फंस गई है, क्योंकि मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच चुका है। फिल्म का नाम 'भोला' है जो 2023 में रिलीज हुई थी और इसका निर्देशन अभिनेता ने खुद किया था। असल में यह सुपरस्टार कार्थी की तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कैथी' (2019) की हिंदी रीमेक थी। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला।
याचिका
'कैथी' निर्माताओं ने दायर की याचिका
बार एंड बेंच के मुताबिक, 'कैथी' निर्माता, ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए 'भोला' निर्माताओं पर कॉपीराइट और रीमेक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। हालांकि सुनवाई के दौरान जज शर्मिला देशमुख की एकल-न्यायाधीश पीठ ने प्रारंभिक आपत्ति पर फैसला सुरक्षित रख लिया है कि क्या कोर्ट को इस मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है। ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स का दावा है कि वह 'कैथी' के कॉपीराइट और रीमेक अधिकारों के एकमात्र मालिक हैं।
सहयोग
रिलायंस समूह की एक इकाई के साथ किया था सहयाेग
ड्रीम वॉरियर ने 2020 में रिलायंस समूह की एक इकाई के साथ सहयोग करने का दावा किया। नतीजन उन्होंने 2023 में रिलायंस एंटरटेनमेंट स्टूडियोज के साथ 'कैथी' के हिंदी रीमेक, 'भोला' के लिए रीमेक अधिकार हस्तांतरण समझौते पर साइन करने की बात कही। समझौते के अनुसार, ड्रीम वॉरियर को असाइनमेंट फीस किस्तों में दी जानी थी, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अप्रैल, 2022 में GST सहित सिर्फ 1 करोड़ मिले। दूसरी और तीसरी किस्त नहीं मिली है।
मांग
ड्रीम वॉरियर ने दायर किया था मुकदमा
ड्रीम वॉरियर ने 22 मार्च को मुकदमा दायर करते हुए रिलायंस और 'भोला' के वितरण, प्रसारण, स्ट्रीमिंग या अन्य माध्यम के जरिए कमाई को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने की मांग की है। साथ ही फिल्म और उससे संबंधित सामग्री से अर्जित मुनाफे सहित हर्जाना मांगा है। उधर, बचाव पक्ष ने कहा कि मुख्य समझौते के तहत केवल चेन्नई की अदालतों को ही अधिकार क्षेत्र प्राप्त था। कोर्ट ने दोनों दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।