काला हिरण शिकार मामला: सलमान को बड़ी राहत, इस मामले में जोधपुर अदालत ने किया बरी
जोधपुर हाई कोर्ट ने काला हिरण मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को सोमवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने गलत हलफनामा दाखिल करने के मामले में सलमान को बरी कर दिया है। ऐसे में अब सलमान पर इस मामले में एक और केस दर्ज नहीं होगा। सीजेएम ग्रामीण जज अंकित रमन ने उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें सलमान पर फेक शपथ पत्र पेश करने का आरोप लगाया गया था।
कोर्ट ने सलमान के खिलाफ केस दायर करने की अर्जी को किया खारिज
ANI की रिपोर्ट के अनुसार, सलमान के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उनका इरादा गलत हलफनामा जमा करने का नहीं था। ऐसे में उनके खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही करना न्यायोचित नहीं है। इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मामले में सलमान के खिलाफ सरकार द्वारा मामला दर्ज करने की अर्जी को खारिज कर दिया है। यह अर्जी साल 2006 में की दायर की गई थी जिस पर लगातार सुनवाई हो रही थी।
ANI ने दी मामले की जानकारी
क्या है मामला?
साल 1998 में फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था। तीन केसों के साथ ही उन पर आर्म्स एक्ट का एक प्रकरण भी दर्ज किया गया था। आर्म्स एक्ट पर उन्हें पिछले साल बरी कर दिया गया था। मामले के तहत उन्हें कोर्ट में अपना लाइसेंस जमा करवाना था, लेकिन सलमान ने अपना लाइसेंस नहीं जमा करवाया था।
झूठ बोलने के संदर्भ में कोर्ट में कार्यवाही की दायर की गई थी अर्जी
सलमान की तरफ से शपथ पत्र देकर कोर्ट में कहा गया था कि उनका लाइसेंस खो गया है। कोर्ट को गुमराह करने और अभियोजन ने इस शपथपत्र को झूठा बताते हुए कार्यवाही करने की अर्जी दायर की थी।