थलापति विजय को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 'जन नायकन' की रिलीज फिर अधर में लटकी
क्या है खबर?
थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 9 जनवरी को रिलीज होने वाली यह फिल्म अब अपनी ही रिलीज के लिए तरस रही है। ताजा जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 'जन नायकन' को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने निर्माताओं की याचिका खारिज करते हुए उन्हें मद्रास हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को यह निर्देश 15 जनवरी को सुनवाई के दौरान दिया है।
सुनवाई
हम याचिका सुनने के इच्छुक नहीं हैं- सुप्रीम कोर्ट
NDTV के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने 'जन नायकन' निर्माताओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा, "हम याचिका सुनने के इच्छुक नहीं हैं। त्वरित सुनवाई के लिए मद्रास हाई कोर्ट जाएं।" अदालत ने हाई कोर्ट को विजय की फिल्म 'जन नायकन' से संबंधित अपील पर 20 जनवरी को फैसला करने के लिए कहा है। उधर अदालत के इस फैसले ने निर्माताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं जिससे साफ है कि फिल्म को रिलीज के लिए अभी और इंतजार करना होगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
The Supreme Court has declined to entertain a plea filed by makers of the Tamil film ‘Jana Nayagan’ starring actor Vijay seeking to grant stay on the Madras High Court order that stalled the films’ certification.
— ANI (@ANI) January 15, 2026
A bench of Justices Deepankar Datta and A.G. Masih asked the… pic.twitter.com/FYtUvoRFFK
विवाद
जानिए 'जन नायकन' से जुड़ा पूरा विवाद
'जन नायकन' काे रिलीज के करीब आकर भी CBFC से प्रमाण पत्र नहीं मिला, इसलिए निर्माताओं ने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया था। 9 जनवरी को अदालत की एकल पीठ ने सेंसर बोर्ड को तुरंत प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया, उसी दिन CBFC की अपील पर डिवीजन बेंच ने आदेश पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि निर्माताओं द्वारा CBFC को पर्याप्त समय नहीं दिया गया था। इस आदेश के बाद निर्माता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।