
जैकलीन फर्नांडिस को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से झटका, FIR रद्द करने की याचिका खारिज
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस पिछले काफी समय से विवादों में हैं। वह महाठग सुकेश चंद्रशेखर के चलते प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रडार पर हैं। अब 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी जैकलीन को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में FIR रद्द करने की जैकलीन की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं।
याचिका
क्या थी जैकलीन की मांग?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जैकलीन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने जैकलीन याचिका खारिज कर दी। दायर की गई याचिका में प्रवर्तन निदेशालय के दूसरे पूरक आरोपपत्र और दिल्ली की निचली अदालत में लंबित कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।
मामला
200 करोड़ रुपये की ठगी मामले में जेल में बंद है सुकेश
सुकेश 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। उसके जैकलीन के साथ रिश्ते में होने की अफवाह थी। हालांकि, अभिनेत्री ने बार-बार सुकेश के साथ किसी भी तरह के रोमांटिक रिश्ते से इनकार किया है। वह इस मामले में आरोपी हैं और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनसे कई बार पूछताछ भी की है। जैकलीन और सुकेश की रोमांटिक तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं।