
ऐश्वर्या राय बच्चन पहुंचीं दिल्ली हाई कोर्ट, लगाई ये गुहार
क्या है खबर?
अभिनेत्री और बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के माध्यम से उनके व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन और फर्जी वेबसाइटों द्वारा उनके नाम और छवि के दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग की है। ऐश्वर्या के वकील ने दलील दी कि वेबसाइटें उनके नाम और चेहरे का उपयोग कर विभिन्न उत्पाद बेच रही हैं। उनकी छवि का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।
याचिका
ऐश्वर्या की लोकप्रियता से फायदा उठा रहीं वेबसाइटें
ऐश्वर्या के वकील की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया है, "AI की मदद से फर्जी तरीके से बनाई गई मेरी मुवक्किल की अवास्तविक और अंतरंग तस्वीरों का इस्तेमाल कई कंपनियां अपना सामान बेचने के लिए कर रही हैं। ये आपत्तिजनक तस्वीरें हैं, बिल्कुल अवास्तविक...। उनकी छवि और उनके व्यक्तित्व का इस्तेमाल किसी की यौन इच्छा को संतुष्ट करने के लिए किया जा रहा है। ये वेबसाइटें उनका चेहरा और नाम लगाकर बसे पैसे बटोर रही हैं।"
मांग
व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग
ऐश्वर्या ने अदालत से अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग की है। उनके वकील ने नेशन वेल्थ नाम की एक फर्म का जिक्र किया, जिसने अपने लेटरहेड पर बच्चन की तस्वीर का इस्तेमाल किया और उन्हें अपना अध्यक्ष बनाया। उन्होंने कहा, "अभिनेत्री को पहले से इसकी कोई जानकारी नहीं थी और ना ही उन्होंने उनसे कोई बातचीत की थी। उनकी छवि और पहचान को इस तरह गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।"
दलील
ऐश्वर्या के नाम और तस्वीरों का गलत उपयोग
कुछ वेबसाइटों पर ऐश्वर्या के फर्जी वॉलपेपर डाले गए हैं, जबकि कहीं उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल कर काॅपी, मग और टी-शर्ट बेची जा रही हैं। ऐश्वर्या के वकील ने दलील देते हुए कहा कि ऐश्वर्या की तस्वीरें और उनके नाम का इस्तेमाल व्यावसायिक फायदे के लिए किया जा रहा है। बिना अनुमति इस तरह की गतिविधियां उनके व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। इसे रोका जाना जरूरी है, क्योंकि इससे उनकी प्रतिष्ठा और उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।
गुहार
अनिल कपूर ने भी खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा
बड़ी-बड़ी शख्सियत के नामों का अक्सर सोशल मीडिया पर गलत तरह से इस्तेमाल किया जाता है और AI के आने से ये समस्या और भी बढ़ गई है। ऐश्वर्या से पहले अभिनेता अनिल कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। इसके बाद कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाते हुए अभिनेता के नाम, तस्वीर, आवाज और उनके व्यक्तित्व से जुड़ी चीजों को बिना उनकी इजाजत के इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था।