केरल अभिनेत्री गैंगरेप मामला: पल्सर सुनी समेत 6 आरोपियों को मिला 20 साल का कठोर कारावास
क्या है खबर?
केरल की एक अदालत ने साल 2017 के अभिनेत्री से गैंगरेप के मामले में मुख्य आरोपी सुनील एनएस उर्फ पल्सर सुनी समेत 6 आरोपियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एर्नाकुलम जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश हनी एम वर्गीस ने 8 दिसंबर को अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी मलयालम अभिनेता दिलीप को बरी कर दिया था और पल्सर समेत छह अन्य को दोषी ठहराया था। उसके बाद आज सभी आरोपियों को सजा सुनाई गई है।
आदेश
कोर्ट ने फैसले में क्या कहा?
कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, 'परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो अधिकतम सजा को उचित ठहराती हो। उपरोक्त के मद्देनजर, सभी 6 आरोपियों भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376D (सामूहिक बलात्कार) के तहत दंडनीय अपराध के लिए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने का दंड दिया जाता है। जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपियों को एक वर्ष के कठोर कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।'
आरोपी
किन को मिली सजा और क्या सिद्ध हुए दोष?
कोर्ट ने पल्सर के साथ मार्टिन एंटनी, मणिकंदन बी, विजयेश वीपी, सलीम एच उर्फ वदिवल सलीम और प्रदीप को भी 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उनके खिलाफ IPC की धारा 109 के साथ 342, 354, 354B, 357, 366 और 376D के तहत आरोप तय करते हुए सजा सुनाई गई हैं। हालांकि, आरोपी पल्सर के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 की विभिन्न धाराओं तहत सजा और जुर्माने का भी ऐलान किया गया है।
सजा
पल्सर को किस धारा में मिली कितनी सजा?
कोर्ट ने पल्सर को IT अधिनियम की धारा 66E 3 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माना, धारा 67A के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न देने पर दोनों धाराओं में 6-6 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। इसी तरह एंटनी को धारा 201 के तहत 3 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है।
मुआवजा
पीड़िता को दिया जाएगा 5 लाख रुपये का जुर्माना
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपियों को सुनाई गई सभी सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, जिसका अर्थ है कि दोषियों को 20 अब कुल साल के कठोर कारावास की सजा काटनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपियों से प्राप्त जुर्माना राशि में से 5 लाख रुपये का पीड़िता को बतौर मुआवजा दिया जाएंगे। इसी तरह अभियुक्त द्वारा पहले से ही जेल में बिताए गए समय की अवधि को मूल सजा में समायोजित किया जाएगा।
प्रकरण
क्या है अभिनेत्री से गैंगरेप का मामला?
पीड़िता अभिनेत्री फरवरी 2017 में फिल्म की शूटिंग के लिए जा रही थीं। रास्ते में आरोपियों ने अपहरण कर उनके साथ यौन उत्पीड़न किया था। आरोपियों ने इसका वीडियो भी बनाया था। पुलिस ने अगले ही दिन वाहन चालक मार्टिन एंटनी को गिरफ्तार कर लिया और फिर एक सप्ताह में पल्सर समेत 5 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर आरोपी बना दिया गया। जुलाई 2017 में दिलीप को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब उसे बरी कर दिया गया है।