बिना इजाजत सौरव गांगुली पर फिल्म बनाना पड़ा भारी, दिल्ली हाई कोर्ट ने 'दूसरा' फिल्म विवाद पर सुनाया फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने 'दूसरा' फिल्म बनाने वालों को 2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करने को कहा है।
ये निर्देश तब आया जब फिल्म पर आरोप लगे कि इसमें सौरव गांगुली की तस्वीर और उनके करियर से जुड़े खास पलों का इस्तेमाल उनकी सहमति के बिना किया गया है।
कोर्ट ने कहा है कि यह फिल्म अभी भी रिलीज हो सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ खास अदालती नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
'दूसरा' में सौरव का नाम लेकर देना होगा 'अस्वीकरण'
'दूसरा' फिल्म के निर्माताओं को अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साफ-साफ अस्वीकरण जोड़ना होगा।
इसमें स्पष्ट रूप से बताना होगा कि सौरव ने अपनी कहानी या शकल के इस्तेमाल के लिए कोई इजाजत नहीं दी है।
दरअसल, इस मामले की शुरुआत तब हुई जब सौरव और 'लव फिल्म्स' ने आरोप लगाया कि उनके आधिकारिक बायोपिक बनाने के विशेष अधिकारों को नजरअंदाज किया गया है।
इसी के बाद अदालत ने दखल दिया ताकि कोई भी दर्शक यह न समझे कि सौरव ने 'दूसरा' फिल्म का समर्थन किया है।