दिल्ली हाई कोर्ट ने की खुशी कपूर के अधिकारों की रक्षा, सुनाया ये ऐतिहासिक फैसला
मनोरंजन
दिल्ली हाई कोर्ट ने प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वे उन विज्ञापनों को भी हटा दें जो बिना इजाजत के खुशी कपूर के नाम या उनकी तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं।
खुशी ने अपनी पहचान और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ही यह केस दायर किया था।
खुशी की सुरक्षा के लिए 'जॉन डो' आदेश हो सकता है जारी
अदालत ने संकेत दिया है कि वह खुशी के पक्ष में 'जॉन डो' आदेश जारी कर सकती है। इस आदेश से इंटरनेट पर अपनी पहचान छिपाकर गलत काम करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।
इससे यह स्पष्ट संदेश जाता है कि बिना इजाजत किसी भी सेलिब्रिटी के नाम या तस्वीर का इस्तेमाल करना गलत है, खासकर ऑनलाइन और अब अदालतें सितारों की निजता व सम्मान की रक्षा के लिए कड़े कदम उठा रही हैं।