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बलात्कार के दोषी पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जेल कोठरी से मोबाइल फोन और पेन-ड्राइव बरामद
पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जेल कोठरी से मोबाइल फोन और पेन-ड्राइव बरामद

बलात्कार के दोषी पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जेल कोठरी से मोबाइल फोन और पेन-ड्राइव बरामद

लेखन गजेंद्र
Aug 12, 2026
11:11 am

क्या है खबर?

बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे जनता दल सेक्युलर (JDS) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की जेल में एंड्रायड मोबाइल फोन और पेन-ड्राइव के साथ पकड़ा गया है। रेवन्ना इस समय बेंगलुरु के परप्पना अग्रहारा केंद्रीय जेल में बंद हैं। उनके बैरक के अंदर मोबाइल फोन मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है और नया मामला दर्ज किया गया है। जेल अधिकारियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है।

जेल

फोन के साथ चार्जर और डायरी भी बरामद

पुलिस महानिदेशक (जेल और सुधार सेवा) आलोक कुमार ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय अपराध शाखा (CCB) ने मंगलवार को उच्च-सुरक्षा जेल में 5 घंटे छापेमारी की थी, जिसमें हाई-प्रोफाइल कैदियों और अन्य बंदी निशाने पर थे।

तभी रेवन्ना के बैरक से नीले रंग का फोन, एक पेन-ड्राइव, एक चार्जर और एक डायरी बरामद हुई है।

उन्होंने बताया कि CCB ने परप्पना अग्रहारा पुलिस थाने में प्रवन्ना और एक अन्य कैदी के खिलाफ संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की है।

जांच

सहायक जेल अधीक्षक को निलंबित किया गया

DGP ने कुमार ने बताया कि जेल से अन्य कोई प्रतिबंधित चीज नहीं मिली है, लेकिन जांच की जा रही है कि कैदियों के पास मोबाइल फोन कैसे पहुंचे।

उन्होंने बताया कि मामले में जेल के एक सहायक अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है, जबकि परप्पना अग्रहारा स्थित केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

उन्होंने बताया कि 6 अगस्त को भी जेल में तलाशी हुई थी, लेकिन तब फोन नहीं मिला था।

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जांच

जेल में क्यों बंद हैं प्रवज्वल?

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल ने कई महिलाओं का रेप कर उनकी वीडियो बनाई थी।

अप्रैल 2024 में प्रज्वल के सैकड़ों सेक्स टेप सामने आए, जिनमें वह जबरन संबंध बनाते नजर आया। इसके बाद उसकी घरेलू सहायिका ने सबसे पहले शिकायत की।

इस बीच, प्रज्वल जर्मनी भाग गया। हालांकि, दबाव में उसे लौटना पड़ा और गिरफ्तार हुआ। वह हासन से लोकसभा चुनाव 2024 भी हारा।

कोर्ट ने आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी है।

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