दिल्ली हाई कोर्ट ने तब्बू को AI के दुरुपयोग से बचाया, दिया ये बड़ा आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री तबू की ऑनलाइन पहचान बचाने के लिए एक अहम फैसला लिया है। अदालत ने गूगल, मेटा, एक्स और रेडिट को तबू से जुड़े 150 से भी ज्यादा ऐसे वीडियो हटाने का निर्देश दिया है।
ये वीडियो AI की मदद से बनाए गए हैं और इनमें अश्लील या छेड़छाड़ की गई है। इसके साथ ही, कोर्ट ने उन सभी लोगों को सख्त हिदायत दी है, जिनके नाम सामने आए हैं, या जो अभी तक अज्ञात हैं। उन्हें तबू की अनुमति के बिना उनकी छवि या व्यक्तित्व के अधिकारों का किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल करने से साफ रोका गया है।
कोर्ट ने दिया ये आदेश
तबू ने कोर्ट को एक इंस्टाग्राम अकाउंट और उनकी तस्वीरें इस्तेमाल कर बनाए गए बिना अनुमति वाले सामानों के बारे में भी जानकारी दी थी।
अदालत ने इन प्लेटफॉर्म्स को आदेश दिया है कि वे उन यूजर्स की जानकारी साझा करें, ताकि गलत काम करने वालों का पता लगाया जा सके।
इसके अलावा, एक पब्लिशर को 3 दिन के अंदर तबू के नाम पर फैलाया गया एक गलत बयान हटाना होगा।
जज ने इस हरकत को एक घोर उल्लंघन बताया है। ये सभी निर्देश अगली सुनवाई, जो 7 दिसंबर, 2026 को होनी है, तब तक लागू रहेंगे।