दिल्ली हाई कोर्ट ने 'काला हिरण' के निर्माताओं को फटकारा, दिए ये आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्स और यूट्यूब को फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लीगेसी' के लिंक हटाने का आदेश दिया है। यह आदेश सलमान खान की उस शिकायत के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि फिल्म उनके व्यक्तित्व के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है।
सलमान ने आरोप लगाया कि फिल्म में उनके काले हिरण से जुड़े मामलों का जिक्र कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है।
कोर्ट ने निर्माता अमित जानी को भी यह कहते हुए फटकार लगाई कि उन्होंने बिना किसी पूर्व आदेश के ही यह कदम उठाया।
कोर्ट ने की सलमान की पहचान के गलत इस्तेमाल की जांच
कोर्ट ने मुख्य रूप से इस बात पर गौर किया कि फिल्म के टीजर में सलमान की पहचान का गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ है।
सलमान के वकील ने कोर्ट को बताया कि वे 3 काले हिरण से जुड़े मामलों में बरी हो चुके हैं और चौथे मामले की सजा पर रोक लगी हुई है।
उनका तर्क था कि फिल्म का एकमात्र मकसद उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाना है।
अमित ने AI के इस्तेमाल से किया इनकार
अमित की टीम ने दावा किया कि टीजर में न तो सलमान का नाम लिया गया और न ही किसी AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया। उनके मुताबिक, यह सब सिर्फ सार्वजनिक घटनाओं पर आधारित था, लेकिन कोर्ट उनकी बातों से आश्वस्त नहीं हुआ।
अदालत को लगा कि अमित अपनी कानूनी जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इस फिल्म को लेकर कानूनी लड़ाई अभी भी चल रही है।