इलैयाराजा को दिल्ली हाई कोर्ट का झटका, अपने 134 गानों के इस्तेमाल पर लगी रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि संगीतकार इलैयाराजा फिलहाल 134 फिल्मों के गानों का इस्तेमाल करने और उन पर मालिकाना हक जताने से रोक दिए गए हैं।
फरवरी में भी एक ऐसा ही आदेश आया था, जिसमें उन्हें इन गानों को लाइसेंस देने या किसी के साथ बांटने से मना किया गया था।
सारेगामा म्यूजिक कंपनी का दावा है कि इन गानों पर उनका अधिकार है, क्योंकि उन्होंने 1976 से 2001 के बीच फिल्म निर्माताओं के साथ समझौते किए थे।
सारेगामा ने इलैयाराजा पर विवादित गानों को स्ट्रीम करने का लगाया आरोप
इस केस में 'अन्नक्किलि' (1976), '16 वायाथिनिलेय' (1977) और 'पल्लवी अनु पल्लवी' (1983) जैसी मशहूर फिल्मों के संगीत शामिल हैं। सारेगामा का आरोप है कि इलैयाराजा ने बिना इजाजत के उनके गानों को अमेजन म्यूजिक और जियोसावन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डाल दिया था।
इलैयाराजा का तर्क है कि गानों को बनाने वाले होने के नाते उनके पास नैतिक अधिकार हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि जब तक यह मामला पूरी तरह से सुलझ नहीं जाता, तब तक सारेगामा के अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है।