इलैयाराजा के 134 सुपरहिट गाने अब स्ट्रीम नहीं होंगे, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने मशहूर संगीतकार इलैयाराजा पर 134 फिल्मों के गाने इंटरनेट पर चलाने से अस्थाई रोक लगा दी है। ये गाने साल 1976 से 2001 के बीच की फिल्मों के हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद, इलैयाराजा इन गानों को स्पॉटीफाइ या एप्पल आईट्यून्स जैसे ऐप्स पर अभी अपलोड या स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे। अदालत ने साफ किया है कि इलैयाराजा के पास सिर्फ गानों की धुन बनाने का अधिकार है, जबकि गानों की असली साउंड रिकॉर्डिंग पर हक फिल्म बनाने वाले निर्माताओं का है। चूंकि इन निर्माताओं ने गानों के अधिकार पहले ही 'सारेगामा' कंपनी को दे रखे हैं, इसलिए इलैयाराजा इन्हें खुद कहीं और नहीं चला सकते।
कोर्ट: रिकॉर्डिंग पर निर्माताओं और सारेगामा का अधिकार
सारेगामा ने अदालत में दलील दी थी कि इलैयाराजा ने इन पुराने हिट गानों को बिना किसी अनुमति के ऑनलाइन अपलोड कर दिया था। इस पर कोर्ट ने साफ किया कि भारतीय कॉपीराइट कानून के मुताबिक, संगीत की धुन बनाना और उसकी फाइनल ऑडियो रिकॉर्डिंग (साउंड रिकॉर्डिंग) दो अलग-अलग बातें हैं। अदालत ने फैसला सुनाया कि इन गानों को ऑनलाइन शेयर या स्ट्रीम करने का कानूनी हक सिर्फ फिल्म निर्माताओं (और अब सारेगामा) के पास है। कोर्ट के इस फैसले का असर अन्नक्कीली और राजा पार्वई जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के गानों पर पड़ा है और यह पाबंदी मामले की अगली सुनवाई होने तक जारी रहेगी।