
सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई? CBI की क्लोजर रिपोर्ट में हुआ ये खुलासा
क्या है खबर?
सुशांत सिंह राजपूत जून, 2020 में अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे।
पिछली बार यह मामला तब चर्चा में आया था, जब फरवरी, 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुशांत की तथाकथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर नोटिस (LOC) को रद्द किया था।
अब इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है और इसमें अभिनेता की मौत की असली वजह आत्महत्या ही बताई गई है।
जांच
'जहर या गला घोंटने' जैसे दावों का कोई सबूत नहीं मिला
अगस्त, 2020 में CBI ने मौत की जांच शुरू की थी। उनके परिवार और प्रशंसकों ने लगातार इस मामले में सच सामने लाने की मांग की थी।
CBI ने इस मामले में लंबी जांच की। रिया और उनके करीबी लोगों के बयान दर्ज किए गए।
अभिनेता के मेडिकल रिकॉर्ड भी खंगाले गए। एम्स के फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने CBI को अपनी रिपोर्ट में कहा कि सुशांत की मौत में 'जहर या गला घोंटने' जैसे दावों का कोई सबूत नहीं मिला।
रिपोर्ट
और क्या-क्या सामने आया?
रिपोर्ट में सामने आया कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की थी और ना ही उन्हें अपना जीवन खत्म करने के जिए किसी ने ने मजबूर किया था। रिया और उनके परिवार को क्लीन चिट मिली है, वहीं कोई क्रिमिनल एंगल या षड्यंत्र जैसा भी कुछ सामने नहीं आया है।
एम्स फॉरेंसिक टीम ने भी हत्या की संभावना को खारिज किया है। सोशल मीडिया चैट्स को अमेरिका भेजकर जांच की गई, छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं मिला है।
आरोप
सुशांत के परिवार रिया और उनके परिवार पर लगाए थे आरोप
सुशांत के पिता ने अपनी शिकायत में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर गंभीर इल्जाम लगाए थे। उनका कहना था कि रिया ने सुशांत के पैसे का गलत इस्तेमाल किया। हालांकि, रिया ने टीवी इंटरव्यू में इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था।
इससे बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद हुआ। बिहार सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने इस केस की CBI जांच को मंजूरी दी थी।
एकमात्र विकल्प
सुशांत के परिवार के पास अब एक ही विकल्प
अब अदालत तय करेगी कि CBI की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या आगे की जांच हो। सुशांत के प्रशंसक लंबे समय से इस केस में सच जानने की मांग कर रहे थे।
CBI की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद अब सुशांत के परिवार के पास एकमात्र विकल्प है कि वे मुंबई कोर्ट में विरोध याचिका दाखिल कर सकते हैं। अगर परिवार को CBI की रिपोर्ट पर संदेह है तो वे अदालत में भी अपील कर सकते हैं।