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    सलमान, अक्षय और अजय देवगन समेत 38 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, जानिए क्या है मामला
    सलमान, अक्षय और अजय देवगन समेत 38 के खिलाफ केस दर्ज

    सलमान, अक्षय और अजय देवगन समेत 38 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, जानिए क्या है मामला

    लेखन नेहा शर्मा
    Sep 07, 2021
    04:10 pm

    क्या है खबर?

    सलमान खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन समेत साउथ के कई कलाकारों पर केस दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ ये कार्रवाई दो साल पहले हैदराबाद में हुए 'दिशा रेप केस' को लेकर की गई।

    दिल्ली के एक वकील ने उनकी गिरफ्तारी का अनुरोध कर मामला दर्ज कराया है। यह घटना हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप केस से जुड़ी है, जिसमें चार लोगों पर रेप का आरोप लगा था।

    आइए पूरा मामला विस्तार से जानते हैं।

    रिपोर्ट

    रेप पीड़िता का नाम सार्वजनिक करने पर किया केस

    फिल्मफेयर की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के वकील गौरव गुलाटी ने 38 कलाकारों के खिलाफ IPC की धारा 228A के तहत शिकायत दर्ज की और तीस हजारी कोर्ट में याचिका भी दायर की थी।

    इस केस को लेकर अनुपम खेर, फरहान अख्तर, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सलमान खान, रवि तेजा, रकुल प्रीत सिंह, अल्लू सिरीश, चार्मी कौर और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिन्होंने पीड़िता के असली नाम का इस्तेमाल किया था।

    जानकारी

    वकील ने की तत्काल गिरफ्तारी की मांग

    वकील ने सामाजिक जिम्मेदारी दिखाने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि देश का कानून सभी के लिए समान है। किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, चाहे वह सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो।

    वकील ने आरोप लगाया है कि फिल्मी सितारों ने पीड़िता की गोपनीयता को लेकर कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं दिखाई है। उन्होंने नियमों को तोड़ा है। उन्हें उसकी सजा दी जानी चाहिए।

    शर्मनाक

    जानिए कब और कहां साथ हुआ था हादसा

    यह हादसा दो साल पहले हैदराबाद में हुआ था, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। घटना हैदराबाद के बाहरी इलाके में हुई, जहां एक 26 वर्षीय पशु चिकित्सक संग चार लोगों ने पहले गैंगरेप किया और फिर पीड़िता को जिंदा जलाकर मार दिया।

    इस मामले को लेकर पूरे देश में बवाल मचा था, इस बीच गिरफ्तार के बाद क्राइम सीन से फरार होने के दौरान पुलिस ने आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिराया था।

    कारण

    आखिर क्यों छिपाई जाती है रेप पीड़िता की पहचान?

    कानून के मुताबिक किसी भी रेप पीड़िता का नाम, तस्वीर या असल पहचान कहीं भी उजागर करना कानूनन अपराध है।

    IPC की धारा 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी, 376जी के तहत केस की पीडिता का नाम प्रकाशित करने पर दो साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।

    तभी तो आज तक लोग देश को हिला देने वाले दिल्ली गैंगरेप की पीडिता के नाम से अनभिज्ञ हैं। उसे सब मीडिया के दिए गए नाम दामिनी से ही जानते हैं।

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