दिशा सालियान की मौत पर CBI नहीं करेगी जांच, बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले की जांच CBI को सौंपने की याचिका को आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसी के साथ अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि अगर इस मामले में किसी को भी अगर किसी भी तरह की जानकारी मिलती है तो वह इस सिलसिले में मुंबई पुलिस से संपर्क कर सकता है।
अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछे सवाल
मुख्य न्यायधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ में कहा गया है कि दिशा की मौत की जांच के लिए याचिका दायर करने वाले दिल्ली के अधिवक्ता पुनीत ढांडा के पास कोई इसे दायर करने के लिए कोई लोकस स्टैंडी नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत में याचिकाकर्ता से पूछा गया कि वह कौन हैं? अगर दिशा की मौत में कोई साजिश रची भी गई तो इसमें उनके परिवार द्वारा कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका पर फैसला देने से किया था इंकार
गौरतलब है कि इससे पहले यह याचिक सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। इस पर 26 अकटूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार करते हुए याचिकाकर्ता को बंबई हाई कोर्ट का रुख करने के लिए कहा था।
याचिका में किए गए थे ये दावे
बता दें कि इस याचिका में पुनीत ढांडा ने दावा किया है सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत की घटनाएं परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि दोनों ही मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। याचिकाकर्ता ने अदालत में अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिशा की हत्या हुआ है। जबकि पुलिस ने इस मामले की उचित जांच किए बिना ही इसे बंद कर दिया है।
एक सप्ताह में ही दिशा और सुशांत की हुई थी मौत
28 वर्षीय दिशा सालियान की मौत 8 जून को मुंबई के मलाड इलाके में एक रिहाइशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरकर हुई थी। पुलिस ने इस पर हादसे का मामला दर्ज किया था। उनके कुछ ही दिन बाद 14 जून को 34 वर्षीय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत भी अपने फ्लैट में मृत पाए गए। हालांकि, सुशांत मामला CBI को सौंपा जा चुका है जिस पर अब भी जांच चल रही है।