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रिया चक्रवर्ती को राहत, हाई कोर्ट ने कहा- उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता
रिया चक्रवर्ती के लिए राहत लेकर आया कोर्ट का ये फैसला (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@rhea_chakraborty)

रिया चक्रवर्ती को राहत, हाई कोर्ट ने कहा- उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता

Sep 30, 2025
06:58 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल, कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को अभिनेत्री का पासपोर्ट लौटाने का निर्देश दिया है, जिससे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में लगाई गई उनका जमानत की शर्तों में काफी ढील मिल गई है। दरअसल, रिया को सितंबर 2020 में NCB ने गिरफ्तार किया था। उन्हें जमानत मिली, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो अपना पासपोर्ट NCB के पास जमा करें।

अर्जी

रिया ने की पासपोर्ट वापसी की मांग

रिया ने अपने वकील के जरिए नई अर्जी दायर की थी। उनका कहना था कि पासपोर्ट जमा रहने की वजह से उन्हें काम के सिलसिले में बार-बार परेशानी झेलनी पड़ती है। कई बार उन्हें विदेश में शूटिंग, ऑडिशन और मीटिंग में शामिल होना होता है, लेकिन कोर्ट की अनुमति प्रक्रिया लंबी हो जाने से काम छूट जाता है। रिया के वकील ने ये भी दलील दी कि इस बीच रिया ने कोर्ट के आदेशों का कभी उल्लंघन नहीं किया है।

विरोध

NCB ने जताई आपत्ति, कोर्ट ने नकारा

NCB ने रिया की इस अर्जी का विरोध किया। एजेंसी की तरफ से कहा गया कि रिया को उनके सेलेब्रिटी स्टेटस के चलते कोई खास रियायत नहीं दी जानी चाहिए और इस बात का भी खतरा है कि वो विदेश जाकर लौटकर न आएं, लेकिन कोर्ट ने रिया की दलीलों को सही माना। अदालत ने कहा कि केस के दूसरे आरोपियों को भी पासपोर्ट वापसी जैसी छूट पहले दी जा चुकी है।

सुनवाई

रिया पर शक करने का कोई कारण नहीं- कोर्ट

कोर्ट के हवाले से कहा गया कि रिया अब तक हर सुनवाई में शामिल हुई हैं और जब भी विदेश यात्रा की इजाजत मिली, वो वे समय पर वापस लौटीं। ऐसे में उनकी नीयत पर शक करने का कोई कारण नहीं है। हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पासपोर्ट वापस करने का आदेश तो दिया है, लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई हैं। रिया को हर सुनवाई में मौजूद रहना होगा, जब तक ट्रायल कोर्ट उन्हें छूट न दे।