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इमरान खान ने हाई कोर्ट में मांगी माफी, कहा- आगे किसी प्रदर्शन में नहीं लूंगा हिस्सा
बॉम्बे हाई कोर्ट की इमरान खान को फटकार

इमरान खान ने हाई कोर्ट में मांगी माफी, कहा- आगे किसी प्रदर्शन में नहीं लूंगा हिस्सा

Nov 02, 2026
04:27 pm

क्या है खबर?

बॉम्बे हाई कोर्ट ने SIR के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर अभिनेता इमरान खान को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि वो भारतीय नागरिक नहीं हैं और ना ही SIR प्रक्रिया से किसी भी तरह प्रभावित हैं। ऐसे में उन्हें इन प्रदर्शनों में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने उनकी गतिविधियों को लोगों को भड़काने वाला बताते हुए कहा कि उन्हें इसके लिए माफी मांगनी होगी।

फटकार

आप अमेरिकी नागरिक हैं, भारतीय की तरह व्यवहार न करें- कोर्ट

चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता इमरान खान को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने याद दिलाया कि वो एक अमेरिकी नागरिक और OCI कार्डधारक हैं, इसलिए अभिनेता भारतीय नागरिक की तरह व्यवहार नहीं कर सकते।

अमेरिका में किसी भारतीय नागरिक के प्रदर्शन करने का उदाहरण देते हुए कोर्ट ने इमरान के इन प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के अधिकार पर कड़े सवाल उठाए।

सख्ती

"जिंदगी भले भारत में बिताई हो, फिर भी आप भारतीय नागरिक नहीं"

हाई कोर्ट की पीठ ने इमरान से कहा, "आपको SIR पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही प्रदर्शन में भाग लेने का। आपको अदालत में स्पष्ट वचनपत्र देना होगा।"

सुनवाई के दौरान जब इमरान के वकील वेंकटेश धोंड ने तर्क दिया कि 42 वर्षीय अभिनेता ने अपनी पूरी जिंदगी भारत में बिताई है और जन्म से ही उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिली है, तब कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके बावजूद वो भारतीय नागरिक नहीं हैं।

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सवाल

कोर्ट ने पूछा- जिंदगीभर भारत में रहे, फिर भी नागरिकता क्यों नहीं ली?

कोर्ट ने टिप्पणी की, "क्योंकि आप भारतीय नागरिक नहीं हैं... सोचिए अगर कोई भारतीय नागरिक आपके देश यानी अमेरिका में ऐसा प्रदर्शन करे तो उसे अगली ही फ्लाइट से वापस भेज दिया जाता।"

इसके साथ ही पीठ ने सवाल उठाया कि 42 वर्षीय इमरान खान, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत में बिताई है और बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, उन्होंने अब तक भारत की नागरिकता हासिल करने का विकल्प क्यों नहीं चुना?

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नोटिस

'देश छोड़ो' नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे इमरान

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की, "आप शायद 40 साल से भी ज्यादा समय से भारत में रह रहे हैं, इसलिए ये भूल गए हैं कि आप सिर्फ एक OCI कार्डधारक हैं।"

ये टिप्पणी इमरान की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आई, जिसमें उन्होंने FRRO के 'लीव इंडिया नोटिस' (देश छोड़ने का आदेश) को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने पिछले हफ्ते इस नोटिस पर रोक लगा दी थी।

माफीनामा

इमरान खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट से मांगी बिना शर्त माफी

बॉम्बे हाई कोर्ट की सख्त हिदायत के बाद इमरान खान ने SIR के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने पर बिना शर्त माफी मांग ली।

उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिया है कि वो भविष्य में ऐसे किसी भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे।

OCI कार्डधारक होने के कारण उनकी नागरिकता पर सवाल उठाए गए थे। कोर्ट ने उनका माफीनामा स्वीकार कर लिया है। साथ ही देश छोड़ने के नोटिस पर लगी रोक 7 दिसंबर तक बढ़ा दी है

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