क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान को बड़ी राहत, NCB से मिली क्लीन चिट
क्रूज ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। मामले की जांच में जुटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के विशेष जांच दल (SIT) ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। चार अन्य लोगों के नाम के साथ NCB की ओर से कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। बता दें आर्यन को पिछले साल अक्टूबर की शुरुआत में मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था।
आर्यन खान को नहीं बनाया गया है आरोपी- सिंह
NCB के उपमहानिदेशक (संचालन) संजय कुमार सिंह के कहा गया है कि आर्यन और मोहक को छोड़कर सभी आरोपियों के पास से नशीले पदार्थ बरामद किए गए थे। ऐसे में 14 लोगों के पर NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। शेष छह लोगों के खिलाफ सबूतों के अभाव में शिकायत दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने कहा शुक्रवार को दाखिल की गई चार्जशीट में भी आर्यन खान का नाम नहीं दिया गया है।
SIT को नहीं मिले थे आर्यन खान के खिलाफ सबूत
इस मामले की जांच के लिए NCB की गठित SIT को भी आर्यन के खिलाफ ड्रग्स रखने से संबंधित कोई सबूत नहीं मिले थे। गत 2 मार्च को SIT के एक अधिकारी ने बताया था कि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था, इसलिए उनका फोन बरामद करने और उसकी चैट की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी तरह उनकी चैट से भी पता नहीं चलता है कि वह किसी अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का हिस्सा थे।
SIT ने छापेमारी की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करने पर भी उठाया था सवाल
SIT ने मामले में अनियमितताओं पर कहा था कि कॉर्डेलिया क्रूज पर की गई छापेमारी की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी, जबकि ड्रग-विरोधी एजेंसी के नियमों में इसे अनिवार्य बताया गया है। ऐसे में NCB मुंबई यूनिट द्वारा आर्यन पर लगाए गए आरोपों पर संदेह बना हुआ है। SIT की इस जांच ने मुंबई क्षेत्रीय इकाई के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े के आचरण पर सवाल उठाया था। उन पर आर्यन को जानबूझकर फंसाने का आरोप लग चुका है।
NCB ने 3 अक्टूबर को किया था आर्यन खान को गिरफ्तार
NCB ने मुंबई में क्रूज पर चल रही रेव पार्टी से आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, नुपूर सारिका, इश्मीत सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत छोंकर और गोमित चोपड़ा को हिरासत में लिया था। 3 अक्टूबर को आर्यन समेत उनके दो दोस्तों को गिरफ्तार किया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आर्यन को 28 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। कोर्ट ने आर्यन के साजिश रचने का सबूत नहीं होने के आधार पर उन्हें जमानत दी थी।
आर्यन को दिसंबर में मिली थी NCB कार्यालय में हाजिरी देने से छूट
बता दें कि 28 अक्टूबर को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें हर सप्ताह NCB के कार्यालय जाकर हाजिरी देने के आदेश दिए गए थे। उसके बाद जांच में किसी तरह के सबूत नहीं मिलने पर उन्होंने इससे राहत की मांग की थी। इस पर 15 दिसंबर को कोर्ट ने उन्हें हर सप्ताह NCB कार्यालय जाने से छूट दे दी थी। हालांकि, SIT की जांच जारी होने से उनकी परेशानियां बनी हुई थी, लेकिन अब राहत मिल गई है।