उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिले के लिए सीट आवंटन का परिणाम जल्द होगा जारी
उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद (JEECUP) जल्द उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिले के लिए सीट आवंटन का परिणाम घोषित करेगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सीट आवंटन सूची देख सकेंगे। ये सीट आवंटन का पहला चरण है, इसके बाद दूसरे और तीसरे चरण के जरिए सीट आवंटन की प्रक्रिया संपन्न होगी। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम 17 अगस्त को जारी हुआ था, इसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी।
26 अगस्त तक जमा करना होगा प्रवेश शुल्क
पहली सूची में जिन उम्मीदवारों का चयन होगा, उन्हें सीटें लॉक करने और सीट स्वीकृति के लिए सुरक्षा शुल्क जमा करना होगा। उम्मीदवार 23 से 26 अगस्त तक सुरक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे। इसके बाद जिला सहायता केंद्रों पर दस्तावेज सत्यापन और शेष शुल्क जमा करना होगा, इसकी प्रक्रिया भी 23 से 26 अगस्त तक चलेगी। पहले चरण में चयनित उम्मीदवारों द्वारा शुल्क जमा नहीं करने की स्थिति में उन्हें आवंटित सीटें निरस्त की जा सकती हैं।
ऐसे देख सकेंगे सीट आवंटन का परिणाम
सीट आवंटन का परिणाम देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहां होम पेज पर 'JEECUP काउंसलिंग 2023 राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट' के लिंक पर क्लिक करें। आवेदन संख्या, पासवर्ड और सुरक्षा पिन दर्ज कर लॉग इन करें, इसके बाद परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। भविष्य की जरूरत के लिए परिणाम का प्रिंटआउट निकाल कर रखें। पहली सूची में चयनित उम्मीदवारों को कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होंगे।
27 अगस्त को जारी होगी सीट आवंटन की दूसरी सूची
दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों को 26 अगस्त तक अपने पसंद के कॉलेजों में सीटों को चुनना होगा। 27 अगस्त को सीट आवंटन की दूसरी सूची जारी होगी। इसके बाद बची सीटों को भरने के लिए तीसरा चरण होगा। उम्मीदवारों को अपने पसंद के कॉलेजों में सीटें चुनने के लिए 28 से 30 अगस्त तक का समय दिया जाएगा। सीट आवंटन की तीसरी सूची 31 अगस्त को जारी होगी। 5 सितंबर से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होगी।
इतनी सीटों पर मिल रहा प्रवेश
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी और सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए कुल 49,778 छात्रों को प्रवेश देने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने संस्थानों को केवल स्वीकृत संख्या में ही छात्रों को प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने प्रवेश में आरक्षण संंबंधी नियमों का पालन किया है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा।