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    NEET-PG: सुप्रीम कोर्ट ने 146 नई सीटों पर AIQ मॉप-अप राउंड की काउंसलिंग रद्द की
    NEET PG: सुप्रीम कोर्ट ने 146 नई सीट पर AIQ मॉप-अप राउंड की काउंसिलिंग रद्द की

    NEET-PG: सुप्रीम कोर्ट ने 146 नई सीटों पर AIQ मॉप-अप राउंड की काउंसलिंग रद्द की

    लेखन तौसीफ
    Mar 31, 2022
    06:29 pm

    क्या है खबर?

    सुप्रीम कोर्ट ने 146 नई सीटों के कारण पैदा हुई समस्याओं के कारण नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्‍ट-स्नातकोत्तर (NEET-PG) के अखिल भारतीय कोटा (AIQ) की मॉप-अप राउंड काउंसलिंग रद्द कर दी है।

    बता दें कि ये 146 सीटें उम्मीदवारों के लिए पिछले दौर की काउंसलिंग यानि AIQ के राउंड 1 और 2 में उपलब्ध नहीं थीं और उनके पास इन सीटों में भाग लेने का कोई अवसर नहीं था।

    आदेश

    सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में क्या कहा?

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने 146 नई सीटों पर काउंसिलिंग के लिए विशेष चरण आयोजित करने और दूसरे चरण में AIQ या राज्य कोटा में शामिल होने वाले छात्रों को इसमें भाग लेने की अनुमति दी है।

    सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को 24 घंटे के अंदर छात्रों से विकल्प आमंत्रित करने और विकल्प मिलने के बाद 72 घंटे के अंदर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

    पेनाल्टी

    दोबारा काउंसलिंग के लिए नहीं देनी होगी पेनल्टी

    NEET PG काउंसलिंग का विशेष दौर पूरा होने के बाद अधिकारियों को फिर से एक मॉप-अप राउंड आयोजित करने के लिए कहा गया है।

    कोर्ट ने मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की 16 मार्च की एडवाइजरी को बरकरार रखा है जो राज्य कोटे में सीट लेने वाले छात्रों को मॉप-अप में भाग लेने से रोकती है।

    पीठ ने यह निर्देश भी दिया हैं कि नई काउंसलिंग में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को किसी तरह की पेनल्टी नहीं देनी होगी।

    याचिका

    छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों डाली थी याचिका?

    MCC की नोटिस के मुताबिक, जिन छात्रों ने राज्य या AIQ सीटों पर दूसरे राउंड की काउंलसिंग में हिस्सा लिया था, वे 146 सीटों पर होने वाले मॉप-अप राउंड में हिस्सा नहीं ले सकते थे। इस कारण इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी।

    सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उसके न्यायाधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए सभी निर्देश जारी किए हैं।

    जानकारी

    बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा था?

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र को NEET-PG काउंसलिंग के 'मॉप-अप राउंड' में गुरूवार तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक से कई मुद्दों पर पुनर्विचार करने को कहा था, जिनमें 146 नई सीट जोड़ने का फैसला भी शामिल है।

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