
सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 2 पालियों में नहीं होगी NEET-PG 2025 की परीक्षा
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NEB) को NEET-PG 2025 की परीक्षा को 2 पालियों में आयोजित कराने से मना कर दिया है।
कोर्ट ने परीक्षा की सुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसे एक ही पाली में आयोजित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 2 पाली को मनमाना बताया।
कोर्ट ने कहा कि 15 जून को होने वाली परीक्षा के लिए अभी से व्यवस्था की जा सकती है, परीक्षा के लिए काफी समय बचा है।
सुनवाई
कोर्ट ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संजय कुमार और एनवी अंजारिया की पीठ ने अपने आदेश में कहा, "दो पालियों में परीक्षा से मनमानी होती है और इससे समान अवसर नहीं मिल पाता। दो पालियों में प्रश्नपत्र कभी भी एक ही कठिनाई स्तर के नहीं हो सकते। पिछले साल उस चरण के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई होगी, लेकिन परीक्षा निकाय को एक पाली में परीक्षा करने की व्यवस्था करने पर विचार करना चाहिए था।"
खारिज
NBE की पर्याप्त परीक्षा केंद्र न होने की दलील खारिज
सुनवाई के दौरान NBE ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि एक ही पाली में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त केंद्र नहीं है।
इस पर कोर्ट ने कहा कि यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि पूरे देश में तकनीकी प्रगति को देखते हुए, परीक्षा निकाय को एक पाली में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त केंद्र न मिल सकें।
कोर्ट ने कहा कि एक ही पाली में परीक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।
जानकारी
क्या है NEET-PG परीक्षा?
राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा-परास्नातक (NEET-PG) देशभर के मेडिकल संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों जैसे मास्टर ऑफ सर्जरी, मास्टर ऑफ मेडिसिन समेत डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिले के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है। यह नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) आयोजित करता है।