
गलती से इनकम टैक्स डिफॉल्टर सूची में आ गया आपका नाम? जानिए क्या करें
क्या है खबर?
अगर गलती से आपका नाम आयकर चूककर्ताओं की सूची में आ गया है, तो घबराएं नहीं। यह किसी तकनीकी गलती, पैन कार्ड लिंक में त्रुटि या गलत लेनदेन रिपोर्टिंग के कारण हो सकता है। ऐसे मामलों में सबसे पहले यह जांचना जरूरी है कि आपने सही मूल्यांकन वर्ष में आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किया है या नहीं और कोई कर बकाया तो नहीं है। इसके लिए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर कर विवरण की जांच करें।
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फॉर्म 26AS और AIS से करें कर कटौती का मिलान
आपको फॉर्म 26AS और वार्षिक सूचना विवरण (AIS) डाउनलोड कर लेना चाहिए। इनमें यह दिखता है कि किस स्रोत से कितना कर कटा है और सरकार को कितना जमा हुआ है। अगर आप समय पर कर भर चुके हैं और सही ITR दाखिल किया है, तो संभव है कि डाटा में किसी नियोक्ता या बैंक द्वारा की गई गलती के कारण विसंगति हुई हो। ऐसी स्थिति में सही रिकॉर्ड की पुष्टि करने से समाधान आसान हो सकता है।
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ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं आप
अगर सब कुछ सही है और फिर भी समस्या बनी हुई है, तो आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'ई-निवारण' सेक्शन में शिकायत दर्ज करें। अपनी शिकायत में मूल्यांकन वर्ष, पैन, ITR की जानकारी और चालान की प्रतियां अपलोड करें। आमतौर पर 15 से 30 दिनों में विभाग द्वारा जांच कर समाधान दिया जाता है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होती है, जिससे करदाताओं को विभाग से जवाब मिलने में आसानी होती है।
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कर अधिकारी से मिलें और भविष्य के लिए रखें सतर्कता
अगर ऑनलाइन प्रक्रिया से समाधान नहीं निकलता है, तो अपने क्षेत्रीय कर निर्धारण अधिकारी से संपर्क करें। आयकर वेबसाइट पर 'अपने कर निर्धारण अधिकारी को जानें' सुविधा से उनके संपर्क विवरण मिल जाएंगे। मुलाकात के समय सभी दस्तावेज साथ रखें। इसके साथ ही, भविष्य में ऐसी स्थिति न हो, इसके लिए समय पर ITR फाइल करें और कर रिकॉर्ड को नियमित रूप से जांचते रहें, जिससे वित्तीय छवि साफ बनी रहे।