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क्या आपको अभी तक नहीं मिला आयकर रिफंड? जानिए आपको क्या करने की जरूरत 
आयकर रिफंड में इस बार देरी हो रही है

क्या आपको अभी तक नहीं मिला आयकर रिफंड? जानिए आपको क्या करने की जरूरत 

Jan 13, 2026
08:08 am

क्या है खबर?

पिछले एक सप्ताह में कई करदाताओं ने सोशल मीडिया पर शिकायत की है कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के 5 महीने बाद भी उन्हें अपना आयकर रिफंड नहीं मिला है। आयकर विभाग इस बार ITR की गहन जांच कर रहा है और कई करदाताओं को उनके रिटर्न में गड़बड़ी पाए जाने पर नोटिस भेजा है। इसी कारण इस बार रिफंड मिलने में देरी हो रही है। आइये जानते हैं रिफंड में देरी होने पर आपको क्या करना चाहिए।

सत्यापन 

ITR सत्यापन नहीं करने से होती है दिक्कत

आयकर रिफंड में आमतौर पर देरी होती है, क्योंकि कई बार रिटर्न पूरी तरह से प्रोसेस नहीं हो पाते हैं या आयकर विभाग को आपके टैक्स फाइलिंग में विसंगतियां या नियमों का पालन न करने जैसी समस्याएं मिलती हैं। आयकर रिफंड में देरी का एक सबसे आम कारण यह है कि करदाता अक्सर ITR दाखिल करने के बाद उसे सत्यापित करना भूल जाते हैं। बिना सत्यापित रिटर्न अमान्य माना जाता है और कोई रिफंड जारी नहीं किया जाता है।

सख्ती 

इस बार आयकर विभाग कर रहा सख्ती

इस साल आयकर विभाग ने उन करदाताओं पर सख्ती बढ़ा दी है, जिन्होंने गलती से अपने दाखिल किए गए फॉर्म में विसंगतियां छोड़ दी हैं। अगर, आपकी आय आपके फॉर्म 26AS, वार्षिक सूचना विवरण (AIS) और करदाता सूचना सारांश (TIS) से मेल नहीं खाती है। इसके अलावा बकाया कर मांग के कारण, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (1) के तहत नोटिस मिलने या गलत बैंक खाता विवरण भी रिफंड में देरी का कारण बन सकता है।

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उपाय 

देरी होने पर क्या करें?

आयकर रिफंड में देरी होने पर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करके 'पेंडिंग एक्शन' टैब के अंतर्गत अपनी किसी भी नोटिस की जांच करनी चाहिए। सूचना डाउनलोड करें और इसे अपने रिटर्न, फॉर्म 26AS और AIS से ध्यानपूर्वक मिलाएं। अगर, आयकर विभाग की जानकारी सही है तो इसे स्वीकार करें और नहीं तो वैध सहायक दस्तावेजों के साथ विभाग के समक्ष यह मुद्दा उठाएं।

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स्टेटस 

इस तरह ट्रैक कर सकते हैं स्टेटस 

आपको अपने आयकर रिफंड को अलग से ट्रैक करना चाहते हैं तो आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं। अपने यूजर ID (पैन नंबर), पासवर्ड और कैप्चा कोड का उपयोग करके लॉग-इन करें। इसके बाद 'व्यू रिटर्न/फॉर्म' पर जाएं और 'एक विकल्प चुनें' पर क्लिक करें और फिर ड्रॉप-डाउन मेनू से 'आयकर रिटर्न' चुनें। इसमें मूल्यांकन वर्ष भरने के बाद सब्मिट कर दें। अपने ITR रिफंड का स्टेटस जांचने के लिए संबंधित ITR रसीद संख्या पर क्लिक करें।

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