
शहर में मकान खरीदने पर मिलती है सब्सिडी, जानिए कैसे करें आवेदन
क्या है खबर?
ज्यादातर लोग वर्तमान में होम लोन पर शहरों में मकान खरीदने का सपना पूरा कर रहे हैं। यह विकल्प ब्याज दरें अधिक होने के कारण काफी भारी पड़ती हैं। इसके लिए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) मकान खरीदने और निर्माण के लिए ऋण-लिंक्ड सब्सिडी योजना चलाता है। इसे मध्यम आय वर्ग के लोगों को ऋण चुकाना आसान हो जाता है। इसके तहत होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है। आइये इस योजना के बारे में जानते हैं।
योजना
क्या है यह योजना?
यह योजना मध्यम आय समूह-I (MIG-I) को 160 वर्ग मीटर और मध्यम आय समूह-II (MIG-II) को 200 वर्ग मीटर के मकानों को खरीदने/निर्माण को सहायता देती है। MIG-I के लिए सालाना घरेलू आय 6-12 लाख रुपये के बीच और MIG-II के लिए 12-18 लाख रुपये होनी चाहिए और लोन की राशि क्रमश: 9 लाख और 12 लाख रुपये होनी चाहिए। दोनों के लिए लोन अवधि 20 साल और ब्याज सब्सिडी की NPV गणना के लिए छूट दर 9 फीसदी है।
आवेदन
लोन के लिए कैसे करें आवेदन?
योजना के अंतर्गत परिवार की आय पात्रता के अधीन एकल आवास के लिए पात्र होंगे। साथ ही केंद्र सरकार की किसी आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित नहीं होने चाहिए। पात्र आवेदक PMAY योजना में शामिल बैंकों के माध्यम से दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, संपत्ति के दस्तावेज की आवश्यकता होती है। सत्यापन के बाद ऋण राशि आपके खाते में जमा करती है।