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क्या अभी तक नहीं आया टैक्स-रिफंड? जानिए क्या हो सकती हैं वजह 
टैक्स-रिफंड कुछ तकनीकी कमियों के कारण अटक सकता है

क्या अभी तक नहीं आया टैक्स-रिफंड? जानिए क्या हो सकती हैं वजह 

Dec 13, 2025
04:49 pm

क्या है खबर?

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तारीख खत्म हुए 2 महीने से ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन लाखों आयकर दाताओं के बैंक अकाउंट में रिफंड का पैसा नहीं पहुंचा है। आमतौर पर रिटर्न फाइल करने के 3-4 सप्ताह में रिफंड आ जाता है, लेकिन अगर अमाउंट ज्यादा है तो थोड़ा वक्त लग सकता है। जानकारों का कहना है कि ज्यादातर देरी तकनीकी गलतियों की वजह से होती है। आइये जानते हैं किन कारणों से रिफंड अटकता है।

अकाउंट 

अकाउंट वैलिडेशन जरूरी

रिफंड प्रक्रिया में देरी की सबसे बड़ी वजह तकनीकी चूक होती है। पहले बैंक अकाउंट का वैलिडेशन चेक होता है। आयकर विभाग केवल प्री-वैलिडेटेड अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफर करता है। अगर, आपका अकाउंट वैलिडेट नहीं है तो रिफंड वहीं अटक जाता है। दूसरी बड़ी समस्या ITR का वेरिफिकेशन न करना। रिटर्न फाइल करने के बाद 30 दिन के अंदर करना जरूरी है। ये ऑनलाइन ई-वेरिफाई से हो जाता है, या फिर ITR-V फॉर्म पर हस्ताक्षर करके भेजना पड़ता है।

जवाब 

विभाग के नोटिस का समय पर दें जवाब

डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस का जवाब देरी से देने के कारण भी समस्या आ जाती है। आयकर विभाग अगर, रिटर्न में कोई कमी देखता है तो 15 दिन के अंदर सुधार करने के लिए कहता है। जवाब न देने से रिफंड महीनों अटक सकता है। कटौतियां-छूट में गलत क्लेम करना भी एक कारण बन सकता है। जांच के दौरान विभाग को लगता है कि कोई टैक्स कटौती गलत दर्ज की गई तो प्रोसेसिंग रोक देता है और गलती सुधारनी पड़ती है।

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कार्रवाई 

ऐसे करें स्टेटस चेक 

आप आयकर विभाग के ई-पोर्टल पर लॉग-इन कर और 'माय अकाउंट' से 'रिफंड स्टेटस'' चेक करें। अगर, कोई नोटिस आया हो तो 15 दिन के अंदर प्रतिक्रिया दें। बैंक अकाउंट वैलिडेट करने के लिए 'एड बैंक अकाउंट' विकल्प का इस्तेमाल करें। अगर, रिफंड रिजेक्ट हो गया हो तो नया अकाउंट एड करके दोबारा क्लेम करें। ध्यान रखें आपकी तरफ से देरी हुई है तो रिफंड पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। इसलिए कमी जल्दी दूर करना सही है।

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