31 अगस्त तक ITR दाखिल करने वाले कौनसा फॉर्म चुनें?
आयकर विभाग ने करदाताओं को याद दिलाया है कि आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) जमा करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है।
यह उन करदाताओं पर लागू होगी, जिनकी व्यावसायिक या पेशेवर आय है और जिनके खातों का ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं है।
ध्यान रखें कि आपको इस तय तारीख तक अपना रिटर्न जमा करना होगा, वरना आयकर कानून के तहत आपको ब्याज देना पड़ सकता है और अन्य मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है।
सही फॉर्म का चुनाव करना जरूरी
यह समय-सीमा उन करदाताओं के लिए है, जो ITR-3, ITR-4, ITR-5 और ITR-7 दाखिल करते हैं। इसमें वे लोग शामिल हैं, जिनकी व्यावसायिक या पेशेवर आय है और जिनके खातों का ऑडिट कराना जरूरी नहीं है। सही ITR फॉर्म चुनना बहुत जरूरी है।
अगर, आप एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) हैं और आपकी आय किसी व्यवसाय या पेशे से होती है तो आपको ITR-3 दाखिल करना होगा।
अगर, आप अनुमानित कराधान (प्रेजेंटिव टैक्सेशन) योजना के अंतर्गत आते हैं तो ITR-4 आपके लिए सही फॉर्म है। ITR-5 का उपयोग फर्मों, LLPs और कुछ अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जबकि ITR-7 कुछ विशेष ट्रस्टों के लिए होता है।
अपने सभी विवरणों की दोबारा जांच कर लें और समय पर ई-वेरिफिकेशन भी पूरा कर लें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो।