टेलीकॉम ट्रिब्यूनल ने पलटा AERA का टैरिफ आदेश, DIAL के हक में सुनाया फैसला
दिल्ली हवाई अड्डे को चलाने वाली कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) को हवाईअड्डे आर्थिक नियामक प्राधिकरण (AERA) के खिलाफ अपनी एक लंबी कानूनी लड़ाई में बड़ी जीत हासिल हुई है।
टेलीकॉम ट्रिब्यूनल दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण (TDSAT) ने AERA के 28 मार्च, 2025 के टैरिफ आदेश में बदलाव किया है।
TDSAT ने नियामक को 3 महीने के भीतर अपने फैसले को लागू करने का निर्देश दिया है। ट्रिब्यूनल ने 2024 से 2029 की अवधि के लिए डायल से जुड़े कई अहम वित्तीय मामलों में कंपनी के हक में फैसला सुनाया है।
10.55 फीसदी कर्ज लागत करनी होगी स्वीकार
AERA को अब डायल की वास्तविक कर्ज लागत (10.55 फीसदी) को स्वीकार करना होगा। पहले उसने जो अपना कम अनुमान लगाया था, अब वह मान्य नहीं होगा।
भविष्य में राजस्व में होने वाले बदलावों को भी किसी तय न्यूनतम राशि के बजाय असल आय के आधार पर ही तय किया जाएगा।
इसके साथ ही डायल द्वारा किया गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) खर्च भी परिचालन लागत में गिना जाएगा।
डायल के सभी कानूनी खर्चों को भी पूरी तरह से मान्यता मिलेगी। TDSAT ने AERA को निर्देश दिया है कि वह अपने इस फैसले को 3 महीने के भीतर लागू करे।