सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को सौंपे अमेजन-फ्लिपकार्ट से जुड़े प्रतिस्पर्धा मामले
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन और फ्लिपकार्ट से जुड़े प्रतिस्पर्धा मामलों की सुनवाई कर्नाटक उच्च न्यायालय को सौंपने का आदेश दिया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी संबंधित याचिकाएं कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाएगा। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्जल भुयान की पीठ ने कहा कि अधूरी दलीलों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।
कोर्ट ने अन्य उच्च न्यायालयों में कार्यवाही पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई 15 जनवरी को तय की है।
याचिका
CCI ने सुप्रीम कोर्ट में की याचिका दायर
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अमेजन-फ्लिपकार्ट से जुड़े मामलों को अन्य उच्च न्यायालयों से दिल्ली उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था।
CCI ने तर्क दिया कि अलग-अलग अदालतों में समानांतर कार्यवाही से परस्पर विरोधी आदेश आ सकते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बनेगी। ये जांच दिल्ली व्यापार महासंघ की शिकायत से शुरू हुई थी, जो स्मार्टफोन और एक्सेसरीज व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है।
चुनौती
अमेजन और फ्लिपकार्ट ने दी CCI आदेश को चुनौती
CCI के जांच आदेश को चुनौती देते हुए अमेजन और फ्लिपकार्ट ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में याचिकाएं दायर की थीं।
इन याचिकाओं को इलाहाबाद, मद्रास, तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में दाखिल किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों को एकसमान सुनवाई के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तेजी लाने के लिए निर्देश भी दिए हैं ताकि निष्पक्ष और स्पष्ट निर्णय लिया जा सके।