अमेजन को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, खारिज किया 202 करोड़ रुपये का जुर्माना
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा कंपनी पर लगाया गया 202 करोड़ रुपये का जुर्माना रद्द कर दिया है।
यह जुर्माना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर साल 2019 में फ्यूचर कूपंस में किए गए निवेश से जुड़ी सही जानकारी छिपाने के आरोप में लगा था। दरअसल, अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच पिछले महीने ही एक समझौता हुआ था, जिसके बाद उनकी लंबी कानूनी लड़ाई खत्म हो गई।
क्या था दोनों कंपनियों के बीच विवाद?
साल 2019 में अमेजन ने फ्यूचर कूपंस में 20 करोड़ डॉलर (करीब 1,850 करोड़ रुपये) का निवेश करके 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी थी। इस निवेश से उसको फ्यूचर रिटेल की संपत्तियों पर अच्छा-खासा नियंत्रण हासिल हो गया था। इसमें रिलायंस जैसे अपने प्रतिद्वंद्वियों को फ्यूचर रिटेल से सामान खरीदने या बेचने से रोकने का अधिकार भी शामिल था।
हालांकि, जब साल 2020 में फ्यूचर ग्रुप ने अपना रिटेल कारोबार रिलायंस को बेचने की कोशिश की तो ई-कॉमर्स कंपनी ने इसका पुरजोर विरोध किया।
इसी मामले में CCI ने आरोप लगाया था कि उसने अपने वास्तविक इरादों को छिपाया, जिसके बाद उस पर यह जुर्माना लगाया गया था। अब दोनों पक्षों के बीच सुलह हो जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने यह जुर्माना भी खारिज कर दिया है।