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सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी एंटरप्राइजेज को जारी किया नोटिस, जानिए क्या है पूरा मामला 
सुप्रीम कोर्ट अडाणी एंटरप्राइजेज के खिलाफ सीमा शुल्क विभाग की याचिका पर सुनवाई करेगी

सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी एंटरप्राइजेज को जारी किया नोटिस, जानिए क्या है पूरा मामला 

Oct 12, 2025
01:11 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने सीमा शुल्क विभाग की ओर से दायर एक याचिका पर अडाणी एंटरप्राइजेज, उसके प्रबंध निदेशक राजेश अडाणी और अन्य को नोटिस जारी किए हैं। जल्द ही न्यायालय इस मामले की सुनवाई करेगा। रिपोर्ट के अनुसार, इस याचिका में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) के फैसले को चुनौती दी गई थी। उसमें विभाग की ओर से कंपनी के खिलाफ शुरू किए गए कारण बताओ नोटिस और संबंधित कार्यवाही को रद्द कर दिया था।

आरोप 

क्या है अडाणी एंटरप्राइजेज पर आरोप?

सीमा शुल्क विभाग ने आरोप लगाया है कि अडाणी एंटरप्राइजेज ने विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT), अहमदाबाद से शुल्क-मुक्त ऋण पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त किए थे। कंपनी ने पूर्ववर्ती वृद्धिशील निर्यात संवर्धन योजना के तहत सीमा शुल्क चुकाए बिना इनका इस्तेमाल सोना और चांदी आयात करने के लिए किया। विभाग ने कहा कि 2008-2010 के बीच कंपनी ने सीमा शुल्क दिए बिना 31,219 किलोग्राम चांदी और 25,432 किलोग्राम सोने की छड़ें आयात कीं, जिससे 49.77 करोड़ रुपये के शुल्क का नुकसान हुआ।

शर्त 

कंपनियों को निर्यात पर मिलता है शुल्क क्रेडिट

इन्फॉर्मिस्ट के अनुसार, DGFT ने 2003-04 में वृद्धिशील निर्यात संवर्धन योजना शुरू की थी, जिसके तहत निर्यातकों को पिछले वर्ष की तुलना में उनके वृद्धिशील निर्यात के 10 फीसदी के बराबर शुल्क क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति दी गई थी। इसके लिए उन्हें कम से कम 25 फीसदी की वृद्धि हासिल करना जरूरी था। इन क्रेडिट का उपयोग शुल्क-मुक्त क्रेडिट पात्रता (DFCE) लाइसेंस के माध्यम से शुल्क-मुक्त वस्तुओं के आयात के लिए किया जाता था।