
दिव्यांगजनों के सहायक उपकरणों के लिए बनेंगे मानक, ऑनलाइन पोर्टल बनाने का प्रस्ताव
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों के मानकों और पहुंच को विनियमित करने के लिए मसौदा नियमों के हिस्से के रूप में एक ऑनलाइन सहायक प्रौद्योगिकी पोर्टल स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत प्रमाणन, खरीद, ट्रैकिंग, वितरण और शिकायत की निगरानी की जाएगी। सहायक प्रौद्योगिकी (मानक और सुगम्यता) नियम, 2025 के मसौदे में वर्गीकरण, प्रमाणन, खरीद, सामर्थ्य, यूजर सुरक्षा और स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण योजनाओं में सहायक प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए रूपरेखा तैयार की गई।
श्रेणी
3 श्रेणियों में होंगे सहायक उपकरण
नियमों में सहायक प्रौद्योगिकी को 3 श्रेणियों- आवश्यक (व्हीलचेयर, चश्मा, श्रवण यंत्र), विशिष्ट (स्क्रीन रीडर, कृत्रिम अंग, कोक्लीयर प्रत्यारोपण) और उभरती हुई (AI-सक्षम उपकरण, रोबोटिक्स, मस्तिष्क-कंप्यूटर इंटरफेस सिस्टम) बांटा गया है। सभी सहायक उत्पादों को उपयोग के लिए उपलब्ध कराए जाने से पहले भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) या किसी अन्य अधिसूचित प्राधिकरण की ओर से निर्धारित मानकों के अनुरूप होना आवश्यक होगा। प्रमाणन केंद्र से नामित प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा और उपकरण श्रेणियों के आधार पर चरणबद्ध कार्यान्वयन किया जाएगा।
खरीद
सहायक उपकरणों के खरीद के नियम भी बदलेंगे
निर्माण, आयात, भंडारण और वितरण को अन्य लागू कानूनों का भी पालन करना होगा। मसौदे में कहा गया है कि ऐसे उपकरणों की सरकारी खरीद पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी और केवल प्रमाणित निर्माताओं से ही खरीद की जाएगी। आवश्यक उपकरणों के लिए नुस्खे, अनुकूलन या फिटिंग की आवश्यकता हो सकती है। वितरण को जिला और क्षेत्रीय स्तर पर समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य रसद और चिकित्सा आपूर्ति शृंखलाओं के साथ जोड़ा जाएगा।