SEBI ने म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बनाया आसान
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने नए म्यूचुअल फंड्स के रजिस्ट्रेशन के लिए एक ही आवेदन फॉर्म जारी किया है। अब 'इन-प्रिंसिपल अप्रूवल' और 'फाइनल रजिस्ट्रेशन' के लिए अलग-अलग आवेदन जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह नया कदम म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा।
अब उन्हें एक ही फॉर्म में प्रायोजक का ब्यौरा, मालिकाना हक, वित्तीय स्थिति और अनुपालन संबंधी सभी नियम जैसी सभी जरूरी जानकारी देनी होगी।
नियमों का पालन भी कड़ाई से होगा
कम कागजी कार्रवाई और त्वरित मंजूरी से SEBI को उम्मीद है कि अधिक से अधिक फर्में इस उद्योग में उतरेंगी।
इसके साथ ही, निवेशकों के हितों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए बोर्ड ने सख्त अनुपालन जांचों को सुनिश्चित किया है। भले ही आंतरिक प्रक्रियाएं सरल हुई हों, लेकिन जांच-परख और नियमों का पालन पहले की तरह ही कड़ाई से होगा।