SEBI ने यश गर्ग पर लगाया प्रतिबंध, 93 लाख रुपये वापस करने का आदेश
क्या है खबर?
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने यश ट्रेडिंग एकेडमी (YTA) के मालिक यश गर्ग को प्रतिभूति बाजार काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्हें अपंजीकृत सलाहकार सेवाओं के माध्यम से निवेशकों से एकत्र किए गए 92.98 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया है। SEBI ने कहा कि गर्ग ने YTA नाम से कई टेलीग्राम चैनल संचालित किए, जिसमें बिना पंजीकरण के निवेश सलाहकार या पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में सशुल्क ट्रेडिंग टिप्स दिए जा रहे हैं।
आरोप
जांच में क्या आया सामने?
SEBI के अनुसार, गर्ग शुल्क लेकर स्टॉक और डेरिवेटिव ट्रेडिंग संबंधी सलाह देते थे और मुनाफे में हिस्सेदारी के बदले ग्राहकों के फंड का प्रबंधन या उनकी ओर से ट्रेडिंग करते थे। इस तरह की गतिविधियां विनियमित निवेश सलाहकार और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। नियामक ने यह भी पाया कि गर्ग ने जांच के दौरान स्वीकार किया कि उसने फीस और कमीशन लिया और बिना पंजीकरण के इन चैनल्स का संचालन किया।
आदेश
निवेशकों को पैसा वापस करने का आदेश
SEBI द्वारा कई बैंक खातों के विश्लेषण से पता चला कि गर्ग ने नवंबर, 2019 से अप्रैल, 2023 के बीच 92.98 लाख रुपये की राशि एकत्र की थी। नियामक ने कहा कि यह राशि अवैध गतिविधि से प्राप्त हुई थी और निवेशकों को वापस की जानी चाहिए। आदेश के तहत, बाजार नियामक ने गर्ग को निर्देश दिया कि वह 15 दिनों के भीतर समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करे, जिसमें पुनर्भुगतान प्रक्रिया और प्रभावित निवेशकों की कॉन्टैक्ट जानकारी हो।