अप्रवासी भारतियों को अब भरना होगा ITR-2 फाॅर्म, आयकर विभाग ने दी जानकारी
विदेश में काम करके जो भारतीय अब वापस देश लौट रहे हैं, उनके लिए आयकर विभाग ने एक खास जानकारी दी है।
अगर, आपके पास अमेरिका का 401(k), IRA या कोई और विदेशी रिटायरमेंट अकाउंट है तो अब आप सामान्य इनकम टैक्स रिटर्न-1 (ITR-1) फॉर्म नहीं भर पाएंगे।
विभाग ने साफ कर दिया है कि मूल्यांकन वर्ष 2026-27 से ऐसे लोगों को ITR-2 ही दाखिल करना होगा। यह नियम उन सभी पर लागू होगा, जिनके पास विदेश में कोई संपत्ति है, विदेश से कोई कमाई आती है या फिर विदेश के किसी खाते में उनके हस्ताक्षर करने का अधिकार है।
टैक्स राहत के लिए भरना होग शेड्यूल TR
ITR-2 उन लोगों के लिए है, जिनकी कोई व्यवसाय या पेशेवर आय नहीं है, लेकिन विदेश में उनकी संपत्ति या कमाई है।
इस फॉर्म में आपको अपने विदेशी खातों की जानकारी शेड्यूल FA में दर्ज करनी होगी। विदेश से हुई अपनी कमाई की पूरी जानकारी शेड्यूल FSI में देनी पड़ेगी।
अगर, आप किसी टैक्स राहत के हकदार हैं तो उसे शेड्यूल TR में क्लेम कर सकते हैं। अगर, आप विदेशी टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना चाहते हैं तो फॉर्म 67 भरना बिल्कुल न भूलें क्योंकि यह इसके लिए बेहद जरूरी है। सही फॉर्म चुनना बहुत अहम है। गलत फॉर्म भरने पर बाद में आपको परेशानियों या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।