RBI ने HDFC बैंक पर लगाया जुर्माना, जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कई शिकायतों को लेकर HDFC बैंक पर 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके पीछे बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन और ब्याज दरों, आउटसोर्सिंग प्रथाओं और अपने ग्राहक को जानें (KYC) मानदंडों से संबंधित निर्देशों का पालन न करने का हवाला दिया गया है। बैंक ने एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा कि उसने इस समस्या के समाधान के लिए सुधारात्मक कार्रवाई और निर्देशों का पालन करने भरोसा जताया है।
उल्लंघन
RBI के निर्देशों का उल्लंघन
यह कार्रवाई RBI की ओर से पर्यवेक्षी मूल्यांकन हेतु वैधानिक निरीक्षण (ISE 2024) के बाद की गई है, जो ऋणदाता की 31 मार्च, 2024 तक की वित्तीय स्थिति के आधार पर किया गया था। HDFC बैंक के जवाब और अतिरिक्त प्रस्तुतियों की समीक्षा के बाद नियामक ने निष्कर्ष निकाला कि बैंक एडवांस पर ब्याज दर और वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता संबंधी निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है।
आटसोर्स
KYC का काम एजेंट्स को सौंपा
RBI ने कहा कि HDF बैंक ने एक ही ऋण श्रेणी में कई मानक अपनाए थे और कुछ ग्राहकों के लिए KYC अनुपालन जांच का काम अपने एजेंट्स को सौंप दिया था, जो नियामक दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था। इसके अलावा निजी क्षेत्र के बैंक की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 6 के तहत निषिद्ध व्यवसाय संचालित किया। केंद्रीय बैंक ने आरोप सही साबित होने के बाद जुर्माना लगाया है।