
RBI का फैसला, NPCI अब बढ़ा सकेगा व्यापारी को UPI पेमेंट की सीमा
क्या है खबर?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अब NPCI को यह अधिकार दिया है कि वह व्यापारी को किए जाने वाले UPI भुगतान (P2M) की सीमा तय कर सके।
अभी तक यह सीमा 2 लाख रुपये थी, लेकिन अब इसे जरूरत के अनुसार बदला जा सकेगा। यह बदलाव डिजिटल भुगतान को आसान और लचीला बनाने के लिए किया गया है।
RBI का कहना है कि यह कदम बाजार की जरूरतों के हिसाब से लिया गया है।
सीमा
P2P सीमा नहीं बदली
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह जानकारी आज (9 अप्रैल) मौद्रिक नीति समिति की बैठक में दी।
उन्होंने कहा कि NPCI अब बैंकों और बाकी जरूरी पक्षों से बात कर यह तय करेगा कि कहां कितनी सीमा होनी चाहिए। यह बदलाव सिर्फ व्यक्ति से व्यापारी को किए जाने वाले भुगतान पर लागू होगा।
व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) UPI भुगतान की सीमा पहले की तरह 1 लाख रुपये ही बनी रहेगी।
फायदा
व्यापारियों और ग्राहकों को होगा फायदा
इस फैसले का कई कंपनियों और कारोबारियों ने स्वागत किया है।
मफिनपे कंपनी के CEO अंकुश जुल्का ने कहा कि अब यात्रा, अस्पताल, स्कूल और दुकानों जैसे कई क्षेत्रों में ज्यादा राशि का डिजिटल भुगतान आसानी से किया जा सकेगा।
इससे व्यापारियों को फायदा होगा और ग्राहक भी डिजिटल भुगतान को ज्यादा अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि यह सुविधा और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखकर किया गया अच्छा बदलाव है।