ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले कंफर्म टिकट निरस्त कराने पर रिफंड नहीं, बदले नियम
क्या है खबर?
भारतीय रेलवे ने टिकट निरस्त कराने के नियमों में बदलाव किया है। इससे आम लोगों को तगड़ा झटका लगेगा। रेलवे ने सख्ती अपनाते हुए कंफर्म टिकट निरस्त कराने के नियम बदल दिए हैं। अब ट्रेन छूटने से पहले 8 घंटे से कम समय में टिकट रद्द कराने पर कोई रिफंड का नहीं मिलेगा। इसके अलावा ट्रेन छूटने के समय के हिसाब से पैसा कटेगा और रिफंड मिलेगा। रेलवे नए नियम 1 से 15 अप्रैल के बीच लागू करेगा।
प्रावधान
नए नियमों में क्या किया प्रावधान
नए नियमों के मुताबिक, ट्रेन के रवाना होने से 72 घंटे से पहले टिकट निरस्त करने पर सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा और सिर्फ न्यूनतम शुल्क कटेगा। अगर, 24-72 घंटे के बीच रद्द कराते हैं तो किराए का करीब 25 फीसदी तक पैसा कटेगा। साथ ही तय न्यूनतम शुल्क भी लगेगा। 8-24 घंटे के अंदर निरस्त कराने पर कटौती बढ़कर 50 फीसदी तक हो जाएगी और 8 घंटे से कम समय बचने या ट्रेन छूटने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
उद्देश्य
इस कारण उठाया गया यह कदम
यह कदम टिकट रद्द करने के नियमों को सख्त बनाने, आरक्षण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और यात्रियों के लिए सीट उपलब्धता को प्रभावित करने वाले अंतिम समय में होने वाले रद्दीकरण को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को सरकार की आगामी योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारतीय रेलवे परिचालन, टिकट पारदर्शिता और माल ढुलाई में सुधार लाने के उद्देश्य से कई सुधार लागू करने जा रहा है।