LOADING...
पान मसाला और तंबाकू उत्पादों से जुड़े 2 नए विधेयक संसद में पेश, क्या बढ़ेंगी कीमतें?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2 विधेयक पेश किए हैं

पान मसाला और तंबाकू उत्पादों से जुड़े 2 नए विधेयक संसद में पेश, क्या बढ़ेंगी कीमतें?

लेखन आबिद खान
Dec 01, 2025
03:44 pm

क्या है खबर?

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तंबाकू उत्पादों और पान मसाला पर अप्रत्यक्ष शुल्कों में बदलाव के लिए 2 अहम विधेयक पेश किए हैं। इन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 नाम दिया गया है। आइए जानते हैं दोनों विधेयकों में क्या बड़े प्रावधान शामिल हैं।

विधेयक

राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक की अहम बातें

स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक पान मसाला पर लगाए जाने वाले क्षतिपूर्ति उपकर की जगह लेगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम माने जाने वाले उत्पादों पर लगेगा। यह सेस सभी शुल्कों और टैक्स के अलावा लगाया जाएगा। सरकार को ऐसी वस्तुओं को भी अधिसूचित करने का अधिकार होगा, जिन पर भविष्य में यह सेस लगाया जा सकता है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक

केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक की बड़ी बातें जानिए

केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक के जरिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून, 1944 में संशोधन कर सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर क्षतिपूर्ति सेस खत्म होने के बाद एक्साइज ड्यूटी के जरिए राजस्व इकट्ठा करना जारी रखा जाएगा। यह विधेयक वर्तमान GST क्षतिपूर्ति सेस की जगह लेगा, जो सिगरेट, तंबाकू, सिगार और हुक्का जैसे उत्पादों पर लगता है। इसके तहत सरकार को एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने और कुल कर भार को पूर्व-स्तर पर सुरक्षित रखने का अधिकार होगा।

Advertisement

दर

नए विधेयक में कितना टैक्स लगाए जाने का प्रावधान है?

केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक में सिगरेट पर संशोधित शुल्क 2,700 रुपये प्रति हजार स्टिक से लेकर 11,000 रुपये प्रति हजार स्टिक तक होगा। इसके अलावा सिगार/चुरूट जैसे उत्पादों पर 5,000 रुपये से लेकर 11,000 रुपए तक उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। साथ ही कच्चा तंबाकू पर 60-70 प्रतिशत और निकोटीन और सूंघने वाले उत्पादों पर 100 प्रतिशत टैक्स लगाने का प्रावधान है। अभी सिगरेट पर 5 प्रतिशत क्षतिपूर्ति सेस और 1,000 स्टिक पर 2,076-3,668 रुपये सेस लगता है।

Advertisement

उपकर

क्यों खत्म हो रहा है क्षतिपूर्ति सेस?

जब 2017 में GST की शुरूआत हुई थी, तब इसके कार्यान्वयन से राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 5 साल तक क्षतिपूर्ति सेस लागू किया गया था। हालांकि, कोविड की वजह से इसे बढ़ाकर 31 मार्च, 2026 तक कर दिया गया था। इसका उपयोग उस कर्ज को चुकाने में हो रहा है, जो केंद्र ने राज्यों को कोविड की दौरान दिया था। उस ऋण का भुगतान दिसंबर में हो जाएगा, इसलिए क्षतिपूर्ति सेस भी खत्म हो जाएगा।

Advertisement