
GST दरों में कटौती के बाद आज ये जीवनरक्षक दवाएं हो जाएंगी सस्ती
क्या है खबर?
GST की संसोधित दरें आज (22 सितंबर) से लागू हो गई हैं। केंद्र सरकार ने कई जीवन रक्षक दवाओं पर भी GST कम किया है, जिससे ये दवाएं लोग पहले से कम कीमत में खरीद सकेंगे। अब देश में नई दो-स्तरीय कर प्रणाली लागू होगी, जिसमें वस्तुएं 5 प्रतिशत या 18 प्रतिशत कर श्रेणी में आएंगी। पहले 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की 4 स्लैब थीं, जिन्हें घटाकर 2 कर दिया गया है।
#1
5 प्रतिशत से शून्य कर वाली दवाएं
GST की नई व्यवस्था के तहत 3 प्रमुख दवाएं अब शून्य कर पर मिलेंगी। इनमें एगल्सिडेस बीटा, इमीग्लूसेरेज और इप्टाकॉग अल्फा शामिल हैं, जिन पर पहले 5 प्रतिशत GST लगता था। सरकार का कहना है कि इससे गंभीर बीमारियों के मरीजों को राहत मिलेगी और इलाज का खर्च कम होगा। यह बदलाव आज (22 सितंबर) से लागू हो गया है, जिससे मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।
#2
ये दवाएं अब शून्य GST पर मिलेंगी
कई जीवन रक्षक दवाएं, जिन पर पहले 12 प्रतिशत GST लगता था, अब शून्य कर पर मिलेंगी। इनमें ओनासेमनोजेन एबेपारवोवेक, एस्किमिनिब, मेपोलिजुमैब, पेगीलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन, दारतुमुमाब, अमिवंतमब, एलेक्टिनिब, रिस्डिप्लम, ओबिनुटुज़ुमैब, पोलाटुजुमैब वेडोटिन, एटेजोलिजुमाब, वेलाग्लुसेरेज अल्फा, लारोनिडेज और कई अन्य शामिल हैं। इन दवाओं की कीमत घटने से गंभीर रोगों का उपचार अब पहले की तुलना में कम खर्चीला होगा।
#3
5 प्रतिशत कर वाली नई सूची
कुछ दवाएं अब 5 प्रतिशत GST पर मिलेंगी, जो पहले 12 प्रतिशत पर थीं। इनमें फ्लूटिकासोन फ्यूरोएट+उमेक्लिडिनियम+विलेनटेरोल, ब्रेंटुक्सिमैब वेडोटिन, ओक्रेलिजुमैब, पर्टुजुमैब, ट्रैस्टुजुमैब, फारिसिमैब और अन्य औषधियां शामिल हैं। इन पर कर कम करने से मरीजों का बोझ हल्का होगा और देशभर में जरूरी दवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी। सरकार का दावा है कि यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार है।