अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए तय होगी समय-सीमा, NCLAT ने उठाया सख्त कदम
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी और NBCC के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि वे 16 अटके पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए निश्चित समय-सीमा तय करें।
ट्रिब्यूनल इस बात से नाखुश था कि 12 दिसंबर, 2024 के अपने आदेश को ठीक से लागू नहीं किया गया। इसी वजह से घर खरीदने वाले लोग करीब 21 महीनों से इंतजार कर रहे हैं और परेशान हैं, लेकिन काम में नाममात्र की भी प्रगति नहीं हुई है।
सुपरटेक ने NBCC को नहीं सौंपे दस्तावेज
NCLAT ने 25 सितंबर को एक और सुनवाई रखी है। इसका मकसद पक्की समय-सीमा तय करना और यह जानना है कि आखिर काम में देरी क्यों हो रही है?
इससे पता चला है कि सुपरटेक ने अभी तक कुछ ऐसे दस्तावेज NBCC को नहीं दिए हैं, जिनकी जरूरत थी। कोर्ट चाहता है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाए।
अगर, सब कुछ योजना के हिसाब से चला तो 1 अक्टूबर से निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। इससे निराश खरीदारों को आखिरकार कुछ राहत मिल सकती है।