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PF निकालते समय अटक गया पैसा? जानें कैसे करें ठीक
अधिकतर ऑनलाइन क्लेम आसानी से निकल जाते हैं

PF निकालते समय अटक गया पैसा? जानें कैसे करें ठीक

Nov 21, 2025
10:02 am

क्या है खबर?

जब किसी को जरुरी काम के लिए तुरंत पैसे चाहिए होते हैं, तो EPF क्लेम में देरी होना बहुत परेशान करता है। अधिकतर ऑनलाइन क्लेम आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन कभी-कभी रिकॉर्ड में गलती, अधूरे डॉक्यूमेंट या अप्रूवल में रुकावट की वजह से रकम आने में समय लग जाता है। अच्छी बात यह है कि ऐसी दिक्कतें कुछ आसान जांच और सही कदमों से जल्दी ठीक की जा सकती हैं।

#1

अपनी बेसिक डिटेल्स और KYC जानकारी मिलान करें 

सबसे पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका नाम, जन्मतिथि, आधार, पैन और बैंक डिटेल्स EPFO रिकॉर्ड, आधार और बैंक अकाउंट में बिल्कुल एक जैसी हों। किसी भी छोटी गलती से क्लेम बीच में रुक सकता है। इसके बाद मेंबर पोर्टल पर जाकर KYC सेक्शन देखें और जांचें कि सभी डिटेल्स वेरिफाई हैं या नहीं। अगर कोई जानकारी पेंडिंग है, तो उसे अपडेट करके अपने एम्प्लॉयर से तुरंत ऑनलाइन अप्रूवल करवाएं।

#2

क्लेम स्टेटस और आंशिक भुगतान को समझें

अगर आपकी डिटेल्स सही हैं, तो पोर्टल पर 'ट्रैक क्लेम स्टेटस' में जाकर देखें कि क्लेम प्रोसेस में है, रिजेक्ट हुआ है या बैंक को भेज दिया गया है। कई बार रकम सेटल हो जाती है, लेकिन अकाउंट में दिखने में कुछ कार्य दिवस लग जाते हैं। अगर केवल आंशिक रकम मिली है, तो यह किसी विशेष विड्रॉल श्रेणी की सीमा या एम्प्लॉयर योगदान के पेंडिंग होने से जुड़ा हो सकता है। पासबुक चेक करके स्थिति समझी जा सकती है।

#3

एम्प्लॉयर अपडेट और शिकायत प्रक्रिया अपनाएं

नौकरी छोड़ने वाले लोगों के क्लेम में देरी आमतौर पर इसलिए होती है, क्योंकि एम्प्लॉयर ने एग्जिट डेट या सर्विस डिटेल्स अपडेट नहीं की होती। ऐसे मामलों में HR से संपर्क करके जानकारी अपडेट करवाना जरूरी होता है। अगर इसके बाद भी देरी जारी रहती है, तो EPFiGMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जा सकती है, जहां मामले को कुछ दिनों में संबंधित कार्यालय को भेज दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर 'सेंड रिमाइंडर' विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।