इनकम टैक्स रिफंड में क्यों हो रही देरी? ऐसे करें जांच
क्या है खबर?
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 16 सितंबर थी और विभाग ने अधिकतर रिफंड जारी कर दिए हैं। हालांकि, कई लोगों के रिफंड अभी भी पेंडिंग हैं। अगर आपने डेडलाइन से पहले ITR फाइल किया है, तो विभाग 1 अप्रैल से हर महीने 0.5 प्रतिशत की दर से आपके रिफंड पर ब्याज देगा। वहीं, जो लोग बाद में रिटर्न फाइल करते हैं, उनका ब्याज फाइलिंग की तारीख से गिना जाता है।
तरीका
कैसे जांचें अपना रिफंड स्टेटस?
टैक्सपेयर अपने रिफंड का स्टेटस आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और अपना यूजर ID तथा पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। इसके बाद ई-फाइल टैब पर जाएं और 'इनकम टैक्स रिटर्न' सेक्शन में फाइल किए गए रिटर्न देखें। यहां मनचाहे असेसमेंट ईयर को चुनकर रिफंड स्टेटस देखा जा सकता है। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके रिटर्न की पूरी लाइफ साइकिल भी देखी जा सकती है।
समय
रिफंड आने में कितना समय लगता है?
इनकम टैक्स विभाग के अनुसार रिफंड क्रेडिट होने में आमतौर पर 4 से 5 हफ्ते लगते हैं। अगर इस दौरान रिफंड नहीं आता, तो टैक्सपेयर को अपने ITR में किसी भी गलती या नोटिफिकेशन की जांच करनी चाहिए। उन्हें विभाग से आए ईमेल या मैसेज को भी ध्यान से देखना चाहिए। सही जानकारी की पुष्टि के बाद ही रिफंड जल्दी प्रोसेस होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए विवरण सही होना जरूरी है।
वजहें
रिफंड में देरी की बड़ी वजहें
रिफंड में देरी कई कारणों से हो सकती है। सबसे आम वजह TDS या TCS क्रेडिट का मिसमैच होना है। कई बार गलत डिडक्शन या गलत अलाउंस क्लेम करने से भी रिटर्न पेंडिंग हो जाता है। कुछ मामलों में टैक्सपेयर गलत इनकम दिखाकर डिफेक्टिव रिटर्न फाइल कर देते हैं। अगर पिछले साल गलत क्लेम किया गया हो, तो इस साल जांच कड़ी हो जाती है, जिससे रिफंड लेट हो सकता है।