कोविड महामारी के दौरान EPF से निकाल सकते हैं पैसा, जानें प्रक्रिया
देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट भी तेजी से फैल रहा है। इसके कारण पिछले साल की तरह इस साल भी कई परिवारों को वित्तीय परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी ही स्थितियों से निपटने के लिए सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) से पैसा निकालने की सुविधा प्रदान कर रही है, ताकि जरूरतमंद परिवार अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। आइए जानते हैं कि EPF खाते से पैसा कैसे निकाल सकते हैं।
EPF खाते से निकाल सकते हैं 75 फीसदी पैसा
आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने पहली बार साल 2020 में PF से पैसा निकालने की अनुमति दी थी। सरकार ने 31 मई, 2021 को घोषणा की थी कि ग्राहक अपने PF खाते से दोबारा पैसे निकाल सकते हैं। कर्मचारियों को तीन महीने की बेसिक सैलरी या PF खाते के 75 फीसदी हिस्से में से जो भी कम हो, उतना पैसा निकालने की अनुमति है।
पैसा निकालने के लिए ये लोग कर सकते हैं आवेदन
EPFO योजना के दायरे में आने वाले सभी लोग पैसा निकालने के पात्र होते हैं। इसके लिए EPFO की शर्तों को पूरा करना होता है, जिसके बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने करने वाले कर्मचारी का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव होना चाहिए। आपका PF खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। UAN को सही बैंक खाते के साथ लिंक होना चाहिए, ताकि पैसा सही जगह जा सके।
पैसा निकालने के लिए ये अपनाएं
सबसे पहले EPFO की वेबसाइट unifiedportal पर लॉगिन करें। इसके बाद क्लेम फॉर्म पर जाएं। अब अपना नाम, जन्मतिथि और आधार नंबर के अंतिम चार अंक भरें। फिर अपना बैंक अकाउंट नंबर भी भरें। अकाउंट सत्यापित करने के बाद 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें। पैसे निकालने के कारण में 'कोविड-19 महामारी प्रकोप' को चुनें। अब चेक/पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करें। इसके बाद आधार से रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आएगा, जिसे डालने के बाद कुछ दिनों बाद पैसा आ जाएगा।
पैसा निकालने का बताना पड़ता है कारण
PF खाते से पैसा निकालने की प्रक्रिया से पहले आपको कारण बताना पड़ेगा। इसके साथ ही क्लेम के दौरान आपको संबंधित कागजात भी अपलोड करने होंगे। इसके बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी को आपकी कंपनी (जहां पर आप काम करते हैं) से कंफर्म किया जाता है। आपके द्वारा दी गई जानकारी अगर सही पाई जाती है तो आपके PF का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है।