NCLAT के आदेश से मेटा को मिली बढ़ी राहत, जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने गुरुवार (23 जनवरी) को मेटा प्लेटफॉर्म को एक बड़ी राहत प्रदान की है।
NCLAT ने व्हाट्सऐप से डाटा शेयरिंग पर भारत के प्रतिस्पर्धा नियामक आयोग द्वारा लगाए गए 5 साल के प्रतिबंध पर रोक लग दी है।
इसके साथ ही न्यायाधिकरण ने व्हाट्सऐप और मेटा को 2 सप्ताह के भीतर 213 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि का 50 फीसदी जमा करने का निर्देश भी दिया है। यह भुगतान पहले ही कर दिया है।
चुनौती
मेटा ने CCI के आदेश को दी थी चुनौती
मेटा ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के 18 नवंबर, 2024 के फैसले को चुनौती देते हुए NCLAT में अपील की थी।
न्यायाधिकरण ने 16 जनवरी को मेटा और व्हाट्सऐप की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसमें CCI के आदेश पर रोक लगाने के साथ 213 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
न्यायाधीश अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि व्हाट्सऐप की गोपनीयता नीति से जुड़ा ऐसा प्रतिबंध भारत में उसके बिजनेस मॉडल को बाधित कर सकता है।
आदेश
NCLAT ने क्या कहा?
NCLAT ने यह भी स्वीकार किया कि भारत में आगामी डाटा संरक्षण कानून डाटा गोपनीयता से संबंधित चिंताओं को दूर कर सकता है।
इसके साथ ही यह सुझाव दिया है कि भविष्य के नियामक ढांचे इनमें से कुछ मुद्दों को हल कर सकते हैं।
अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि व्हाट्सऐप नि:शुल्क है और मेटा के साथ यूजर्स का डाटा शेयर करने पर व्हाट्सऐप पर 5 साल का प्रतिबंध लगाने से उसका बिजनेस मॉडल ध्वस्त हो सकता है।