
महाराष्ट्र में निजी कंपनियों में काम के घंटे बढ़ाने की योजना, जानिए कितना होगा इजाफा
क्या है खबर?
महाराष्ट्र सरकार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य समय को 9 से बढ़ाकर 10 घंटे करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसके लिए महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार एवं सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 2017 में संशोधन किया जाएगा, जो राज्य में दुकानों, होटलों, मनोरंजन स्थलों और अन्य व्यवसायों में काम के घंटों को नियंत्रित करता है। इसको लेकर राज्य के श्रम विभाग ने मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
सुझाव
प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने क्या लिया निर्णय?
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, श्रम विभाग की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव में मंत्रिमंडल ने सुझाए गए बदलावों पर और स्पष्टता मांगी है। एक वरिष्ठ मंत्री ने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा, "मंत्री प्रावधानों और उनके प्रभाव पर अधिक स्पष्टता चाहते थे और इसलिए निर्णय को रोक दिया गया।" अधिकारियों ने दावा किया कि यह प्रस्ताव इस क्षेत्र की लम्बे समय से लंबित मांग के जवाब में बनाया गया है।
बदलाव
ये हो सकते हैं कानून में बदलाव
रिपोर्ट के अनुसार, श्रम विभाग 2017 के कानून में 5 प्रमुख बदलाव करने पर विचार कर रहा है, जिनमें कार्य घंटे बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा कर्मचारियों के ओवरटाइम की अवधि को हर 3 महीने में 125 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे करने, एक दिन में अधिकतम कार्य घंटे 10.5 (ओवरटाइम सहित) से बढ़ाकर 12 घंटे करने का सुझाव दिया है। अत्यावश्यक कार्य के लिए प्रतिदिन अधिकतम 12 घंटे के कार्य की सीमा हटाने की सिफारिश की गई है।