ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई, देरी करने पर होगा यह नुकसान
आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा 31 जुलाई तय की है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा पहले ही कह चुके हैं कि केंद्र सरकार ITR दाखिल करने की समय सीमा नहीं बढ़ाएगी। ऐसे में अगर आप 31 जुलाई को ITR दाखिल करने से चूक जाते हैं तो आपको 5,000 रुपये का विलंब शुल्क और दंडात्मक ब्याज समेत कई अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
ITR दाखिल करने में देरी करने पर होगा यह नुकसान
यदि आप 31 जुलाई को ITR दाखिल करने से चूक जाते हैं तो आप 5,000 रुपये विलंभ शुल्क के साथ 31 दिसंबर तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, यदि आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो देर से ITR दाखिल करने का शुल्क 1,000 रुपये तक सीमित रहेगा। विलंब शुल्क के अलावा यदि आपकी ओर से कर बकाया है तो भुगतान करने तक देय राशि पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज लगेगा।
जुर्माना और जेल
अगर आप ITR दाखिल नहीं करते हैं तो रिफंड पर आपको ब्याज की हानि होगी। अतिरिक्त कर कटौती के लिए रिफंड का दावा करने के लिए ITR दाखिल करना एकमात्र तरीका है। ITR देर से दाखिल करने पर धारा 276CC के तहत जुर्माना और जेल का भी प्रावधान है। अगर देय या चोरी की गई कर की राशि 25,000 रुपये से अधिक है तो आपको 6 महीने से 7 साल की कैद और जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है।