
ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ी? आयकर विभाग ने बताई सच्चाई
क्या है खबर?
आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रम फैल गया है। व्हाट्सऐप और अन्य प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि बिना जुर्माने के आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 15 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2025 कर दी गई है। इस पोस्ट में एक फर्जी आदेश भी शामिल था, जिसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा समय बढ़ाने की बात कही गई थी।
बयान
आयकर विभाग का आधिकारिक बयान
आयकर विभाग ने बीती रात (14 सितंबर) स्पष्ट किया कि यह खबर पूरी तरह गलत है। विभाग ने कहा कि ITR दाखिल करने की समय सीमा पहले 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 किया गया था और अब इसमें कोई नया बदलाव नहीं हुआ है। आयकर विभाग ने करदाताओं को सलाह दी कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और सरकारी नोटिस पर ही भरोसा करें और अफवाहों से बचें।
सुविधाएं
करदाताओं के लिए सुविधाएं
आयकर विभाग ने बताया कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अब तक 6 करोड़ से अधिक ITR फाइल हो चुके हैं। विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए 24x7 हेल्पडेस्क, कॉल सेंटर, लाइव चैट और सोशल मीडिया सहायता उपलब्ध कराई है। विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे समय पर रिटर्न दाखिल करें, क्योंकि बिना जुर्माने के आखिरी तारीख 15 सितंबर, 2025 तय की गई है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।